{"_id":"5ff713b88ebc3e2e750b1c14","slug":"before-48-hour-wine-shop-closed-hamirpur-hp-news-sml3569802134","type":"story","status":"publish","title_hn":"मतदान और मतगणना की समाप्ति से 48 घंटे पहले बंद होगी शराब की बिक्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मतदान और मतगणना की समाप्ति से 48 घंटे पहले बंद होगी शराब की बिक्री
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हमीरपुर। नगर निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवश्वेता बनिक ने शराब की दुकानों एवं ठेकों के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि से शराब की बिक्री पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। यानी मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शराब की सभी दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। नगर परिषद हमीरपुर और सुजानपुर, नगर पंचायत नादौन तथा भोटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 9-10 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में होने वाले मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन संबंधित पंचायतों में शराब की दुकानें और ठेके बंद रहेंगे।
इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना के दिन 22 जनवरी को भी पूरे जिले में शराब की बिक्री बंद रहेगी। अगर किसी क्षेत्र में मतगणना अगले दिन भी जारी रहती है तो उस क्षेत्र में अगले दिन भी शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिले की पंचायतीराज संस्थाओं के लिए तीन चरणों में 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले समाप्त हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवश्वेता बनिक ने बताया कि 48 घंटे की इस अवधि के दौरान चुनावी सभाओं, टेलीविजन या सिनेमा के माध्यम से प्रचार और चुनाव से संबंधित अन्य सार्वजनिक प्रचार कार्यक्रमों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह की अन्य गतिविधि और प्रचार सामग्री के प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 250 रुपये तक का जुर्माना और सजा भी हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि से शराब की बिक्री पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। यानी मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शराब की सभी दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। नगर परिषद हमीरपुर और सुजानपुर, नगर पंचायत नादौन तथा भोटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 9-10 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में होने वाले मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन संबंधित पंचायतों में शराब की दुकानें और ठेके बंद रहेंगे।
विज्ञापन
इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना के दिन 22 जनवरी को भी पूरे जिले में शराब की बिक्री बंद रहेगी। अगर किसी क्षेत्र में मतगणना अगले दिन भी जारी रहती है तो उस क्षेत्र में अगले दिन भी शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिले की पंचायतीराज संस्थाओं के लिए तीन चरणों में 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले समाप्त हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवश्वेता बनिक ने बताया कि 48 घंटे की इस अवधि के दौरान चुनावी सभाओं, टेलीविजन या सिनेमा के माध्यम से प्रचार और चुनाव से संबंधित अन्य सार्वजनिक प्रचार कार्यक्रमों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। वहीं, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह की अन्य गतिविधि और प्रचार सामग्री के प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 250 रुपये तक का जुर्माना और सजा भी हो सकती है।
विज्ञापन