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Hamirpur (Himachal) News: मुख्य बाजारों में 10 से 12 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पाबंदी
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हमीरपुर। जिले में दिवाली के दौरान मुख्य बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने ऐसे स्थानों पर 10 से 12 नवंबर तक पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हमीरपुर शहर के मुख्य बाजार जिला सचिवालय से लेकर अस्पताल तक और पेट्रोल पंप से लेकर भोटा चौक तक, जिला के अन्य मुख्य बाजारों नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी में 10 नवंबर से 12 नवंबर रात 12 बजे तक पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के लिए संबंधित एसडीएम की ओर से निर्धारित स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इसी अवधि के दौरान केवल लाइसेंसधारक दुकानदारों को ही पटाखों की बिक्री एवं भंडारण की अनुमति होगी। इन लाइसेंसधारकों को सभी नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे एवं आतिशबाजी चलाने पर पाबंदी रहेगी और 125 डीबी से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने सभी जिलावासियों से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है, ताकि जिले में दिवाली के दौरान कोई दुर्घटना न हो।
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जिला दंडाधिकारी ने बताया कि पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के लिए संबंधित एसडीएम की ओर से निर्धारित स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इसी अवधि के दौरान केवल लाइसेंसधारक दुकानदारों को ही पटाखों की बिक्री एवं भंडारण की अनुमति होगी। इन लाइसेंसधारकों को सभी नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे एवं आतिशबाजी चलाने पर पाबंदी रहेगी और 125 डीबी से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने सभी जिलावासियों से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है, ताकि जिले में दिवाली के दौरान कोई दुर्घटना न हो।
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