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स्कूल बसों में अटेंडेंट जरूरी, नहीं होनी चाहिए ओवर लोडिंग : एसडीएम
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भोरंज (हमीरपुर)। उपमंडल भोरंज के बस्सी में बुधवार को एसडीएम भोरंज और पुलिस ने संयुक्त रूप से स्कूली वाहनों की चेकिंग की। साथ ही अन्य वाहनों के चालान काटे। बस्सी में एसडीएम भोरंज संजय कुमार ने स्कूल वाहनों की चेकिंग की और हिदायत दी कि इन बसों में अटेंडेंट (परिचारक) होना जरूरी है। स्कूल बस ओवर लोड नहीं होनी चाहिए। बच्चों की लिस्ट ब्लड ग्रुप सहित ड्राइवर या अटेंडेंट के पास होनी चाहिए।
इसके अलावा ड्राइवर व अटेंडेंट के पास वैध लाइसेंस और उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी मौके पर उपलब्ध होना चाहिए। स्कूल बस में एमरजेंसी दरवाजा, फायर बुझाने के उपकरण व फर्स्ट एड बॉक्स का होना भी आवश्यक है। इसके साथ ही एसडीएम ने बताया कि इसी तरह अब स्कूल बसों की रूटीन चेकिंग की जाएगी। इस मौके पर पुलिस ने अन्य वाहनों के चालान भी किए, जिनमें बिना सीट बेल्ट, बिना हेल्मेट इत्यादि के चालान किए हैं। इस बारे में एसडीएम भोरंज संजय कुमार ने बताया कि आगे भी इस तरह स्कूल की बसों की चेकिंग की जाएगी। एसएचओ भोरंज मस्त राम नायक ने बताया कि सभी निजी स्कूलों को बसों को लेकर एडवाइजरी भेज दी है। यातायात नियमों का पालन सभी को करना होगा। पिछले महीने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के 400 चालान किए हैं। इनमें 70 चालान बिना हेल्मेट और 7 चालान ओवर स्पीड के हैं। ओवर स्पीड चालान के तहत लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है।
संपादित: देश राज अत्री
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इसके अलावा ड्राइवर व अटेंडेंट के पास वैध लाइसेंस और उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी मौके पर उपलब्ध होना चाहिए। स्कूल बस में एमरजेंसी दरवाजा, फायर बुझाने के उपकरण व फर्स्ट एड बॉक्स का होना भी आवश्यक है। इसके साथ ही एसडीएम ने बताया कि इसी तरह अब स्कूल बसों की रूटीन चेकिंग की जाएगी। इस मौके पर पुलिस ने अन्य वाहनों के चालान भी किए, जिनमें बिना सीट बेल्ट, बिना हेल्मेट इत्यादि के चालान किए हैं। इस बारे में एसडीएम भोरंज संजय कुमार ने बताया कि आगे भी इस तरह स्कूल की बसों की चेकिंग की जाएगी। एसएचओ भोरंज मस्त राम नायक ने बताया कि सभी निजी स्कूलों को बसों को लेकर एडवाइजरी भेज दी है। यातायात नियमों का पालन सभी को करना होगा। पिछले महीने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के 400 चालान किए हैं। इनमें 70 चालान बिना हेल्मेट और 7 चालान ओवर स्पीड के हैं। ओवर स्पीड चालान के तहत लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है।
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संपादित: देश राज अत्री