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Hamirpur (Himachal) News: बल्यूट में उचित मूल्य की दुकान के लिए 21 अक्तूबर तक करें आवेदन
Sat, 23 Aug 2025 01:12 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 23 Aug 2025 01:12 AM IST
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हमीरपुर। विकास खंड बमसन की ग्राम पंचायत पंधेड़ के गांव बल्यूट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खुलने वाली उचित मूल्य की दुकान दोबारा आवंटित की जाएगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस दुकान के लिए 21 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक शिव राम ने बताया कि इस दुकान के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट Emerginghimachal.hp.gov.in पर 21 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं, तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जो कि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
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आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।
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जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक शिव राम ने बताया कि इस दुकान के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट Emerginghimachal.hp.gov.in पर 21 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं, तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
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दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जो कि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
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आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।