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Hamirpur (Himachal) News: ऑनलाइन होंगे स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन और नवीनीकरण
Mon, 11 Mar 2024 05:57 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Mon, 11 Mar 2024 05:57 AM IST
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हमीरपुर। निजी पाठशालाओं के सत्र 2024-25 के लिए मान्यता के नवीनीकरण और 2024-29 के लिए नई मान्यता के लिए आवेदन पूर्णत: ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। इस बार ऑफलाइन आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएंगा। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता के आवेदन और नवीनीकरण आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।
स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण और नई मान्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदनों में त्रुटियां पाए जाने पर आवेदन ऑनलाइन ही संबंधित विद्यालयों को वापस भेजे जाएंगें। त्रुटियों के निवारण के उपरांत इन्हें दोबारा सब्मिट किया जा सकता है। सही आवेदनों को ऑनलाइन ही मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगें।
सत्र 2024-25 में केवल वही विद्यालय छात्रों को दाखिला दे पाएंगें, जिनके पास विभागीय मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र होंगें। मान्यता पत्र और मान्यता नवीनीकरण पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पहली से पांचवीं तक की नई मान्यता के लिए 5000 रुपए, पहली से आठवीं कक्षा तक नई मान्यता के लिए 10 हजार रुपये, छठी से आठवीं कक्षा तक नई मान्यता के लिए 5000 रुपये और पहली से आठवीं तक मान्यता के नवीनीकरण के लिए प्रतिवर्ष 500 रुपये की दर से शुल्क अदा करना होगा।
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प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर अशोक कुमार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि मान्यता के नवीनीकरण के लिए वेबसाइट https://emerginghimachal.hp.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा। इसके उपरांत इनवेस्टर लॉग इन पर क्लिक करना होगा।
प्री प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक वाले विद्यालयों को संबंधित बीईईओ को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रेषित करने होंगे। इसके अलावा प्राइमरी से आठवीं और छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करने होंगें।
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स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण और नई मान्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदनों में त्रुटियां पाए जाने पर आवेदन ऑनलाइन ही संबंधित विद्यालयों को वापस भेजे जाएंगें। त्रुटियों के निवारण के उपरांत इन्हें दोबारा सब्मिट किया जा सकता है। सही आवेदनों को ऑनलाइन ही मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगें।
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सत्र 2024-25 में केवल वही विद्यालय छात्रों को दाखिला दे पाएंगें, जिनके पास विभागीय मान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र होंगें। मान्यता पत्र और मान्यता नवीनीकरण पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पहली से पांचवीं तक की नई मान्यता के लिए 5000 रुपए, पहली से आठवीं कक्षा तक नई मान्यता के लिए 10 हजार रुपये, छठी से आठवीं कक्षा तक नई मान्यता के लिए 5000 रुपये और पहली से आठवीं तक मान्यता के नवीनीकरण के लिए प्रतिवर्ष 500 रुपये की दर से शुल्क अदा करना होगा।
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प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर अशोक कुमार ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि मान्यता के नवीनीकरण के लिए वेबसाइट https://emerginghimachal.hp.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा। इसके उपरांत इनवेस्टर लॉग इन पर क्लिक करना होगा।
प्री प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक वाले विद्यालयों को संबंधित बीईईओ को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन प्रेषित करने होंगे। इसके अलावा प्राइमरी से आठवीं और छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को निर्धारित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करने होंगें।