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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Appeal in tax dispute dismissed; timeline cited as the basis

Hamirpur (Himachal) News: टैक्स विवाद में अपील खारिज, समयसीमा बनी आधार

Thu, 29 Oct 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 11:55 PM IST
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मंडी। जेसीबी और कंक्रीट मिक्सचर मशीन के बकाया टैक्स से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कौशल्या देवी की अपील खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मुकदमे को समयसीमा के बाद दायर माना। मामले के अनुसार, कौशल्या देवी ने 10 जुलाई 2014 को जेसीबी और कंक्रीट मिक्सचर मशीन सतीश कुमार को 6.50 लाख रुपये में बेचने का समझौता किया था। समझौते के तहत मशीन का कब्जा और दस्तावेज सौंप दिए गए, जबकि बकाया टैक्स जमा करवाने की जिम्मेदारी सतिश कुमार की थी। टैक्स जमा नहीं होने पर कौशल्या देवी को 90,682 रुपये की वसूली का नोटिस मिला। उन्होंने सितंबर 2014 और मई 2017 में कानूनी नोटिस भेजे और 7 अक्तूबर 2017 को मुकदमा दायर किया। अदालत ने कहा कि समझौते में 15 दिन की समयसीमा तय थी। बाद में नोटिस भेजने से कानूनी समयसीमा नहीं बढ़ती। इसलिए अपील खारिज कर दी गई। संवाद
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