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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Accused found guilty in careless driving case, sentenced to two years imprisonment

Hamirpur (Himachal) News: लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी दोषी करार, दो साल की सजा

Tue, 07 May 2024 07:57 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 07 May 2024 07:57 PM IST
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हमीरपुर। न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक हमीरपुर विशाल बमनोत्रा की अदालत ने अगस्त 2016 के एक लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी अनिल कुमार पुत्र हरनाम सिंह निवासी घुमारी, डाकघर लगमनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 में 2 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना किया है। 11 अगस्त 2016 को अनिल कुमार ने लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए शिकायतकर्ता की गाड़ी को टक्कर मारी थी। हादसे में उनको और गाड़ी में सवार लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। भोरंज थाना में इस बाबत केस दर्ज हुआ था। 13 लोगों की गवाही के बाद मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। इस केस की पैरवी सहायक लोक अभियोजक विशाल दीपक ने की है।
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