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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   A fine of 25,000 was imposed for selling goods without documents.

Hamirpur (Himachal) News: बिना दस्तावेज सामान बेचने पर वसूला 25 हजार का जुर्माना

Sat, 27 Dec 2025 12:51 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 27 Dec 2025 12:51 AM IST
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भोटा (हमीरपुर)। नगर पंचायत भोटा में आबकारी एवं कराधान विभाग ने बिना बिल व जीएसटी के सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो मामलों में 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।
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आबकारी एवं कराधान विभाग के सहायक आयुक्त जीएसटी विंग कुलदीप कुमार ने भोटा विश्राम गृह में कार्रवाई करते हुए 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला।भोटा व्यापार मंडल व स्थानीय दुकानदारों की शिकायत पर विभागीय अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया था। जांच के दौरान पाया कि एक व्यक्ति एक ब्रांड के उत्पाद बिना जीएसटी के बेच रहा था। इस पर विभाग ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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वहीं, दूसरी ओर बाइक पर सामान बेच रहे फेरी वालों से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है। आबकारी एवं कराधान विभाग की इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना जीएसटी और बिल के सामान बेचने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापार मंडल भोटा ने विभाग की पहल की सराहना की है।
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कोट :


भोटा बाजार में बिना बिल व अन्य दस्तावेजों के सामान बेच रहे लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। व्यापार मंडल की सूचना पर दो मामलों में कार्रवाई की गई है। इसमें एक मामले में 15000 रुपये और दूसरे मामले में भी 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। - कुलदीप सिंह, सहायक आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग हमीरपुर
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