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मतदान केंद्रों के सौ मीटर के दायरे से बैनर हटाने के दिए निर्देश
Updated Mon, 06 Nov 2017 11:30 PM IST
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हमीरपुर। विस चुनावों के लिए चुनाव प्रचार सात नवंबर को शाम पांच बजे पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान मतदान केंद्रों के सौ मीटर की दूरी तक सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर तथा बैनर भी नहीं लगाए जाएंगे। ऐसे पोस्टर व बैनरों को हटाने के निर्देश राजनीतिक दलों को दे दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कदम ने जिला मुख्यालय पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि वोटर स्लिप बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाई जा रही है। राजनीतिक दल या प्रत्याशी मतदान के दिन केवल तीन गाड़ियों के लिए अनुमति ले सकते हैं। जिनमें प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट तथा एक वाहन वर्कर्स के लिए शामिल है। इनमें ड्राइवर सहित पांच से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया से पहले सात बजे मॉक वोटिंग राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के एजेंटों के समक्ष की जाएगी तथा आठ बजे पोलिंग आरंभ कर दी जाएगी। मतदान के पश्चात स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें पहुंचाई जाएंगी।
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उन्होंने कहा कि वोटर स्लिप बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाई जा रही है। राजनीतिक दल या प्रत्याशी मतदान के दिन केवल तीन गाड़ियों के लिए अनुमति ले सकते हैं। जिनमें प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट तथा एक वाहन वर्कर्स के लिए शामिल है। इनमें ड्राइवर सहित पांच से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया से पहले सात बजे मॉक वोटिंग राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के एजेंटों के समक्ष की जाएगी तथा आठ बजे पोलिंग आरंभ कर दी जाएगी। मतदान के पश्चात स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें पहुंचाई जाएंगी।
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