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Hamirpur (Himachal) News: थैले का दाम वसूलने पर मार्ट पर लगाया 70 हजार रुपये हर्जाना
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हमीरपुर। थैले का दाम वसूलने पर जिला उपभोक्ता फोरम हमीरपुर ने एक प्रतिष्ठित मार्ट को 70 हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। 30 दिन के भीतर हर्जाना राशि का भुगतान संबंधित शोरूम संचालक को उपभोक्ता के पक्ष में करना होगा। गांव किरवीं, डाकघर धनेड़ तहसील व जिला हमीरपुर निवासी वीरेंद्र कुमार पुत्र राकेश कुमार ने बताया कि उन्होंने 23 सितंबर 2019 को हमीरपुर स्थित प्रतिष्ठित मार्ट में घरेलू सामान की खरीदारी की थी।
उन्होंने संबंधित कंपनी को खरीदे सामान की एवज में 1255 रुपये का भुगतान किया लेकिन खरीदे हुए सामान को थैले में डालने के लिए जब उपभोक्ता ने संबंधित शोरूम के सेल्समैन से थैला मांगा तो सेल्समैन ने उपभोक्ता से 14 रुपये अतिरिक्त वसूले। इस पर उपभोक्ता ने प्रतिष्ठित मार्ट हमीरपुर के सेल्समैन, सैल्स मैनेजर और शोरूम के प्रबंध निदेशक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत पत्र सौंपा। जिला उपभोक्ता फोरम ने संबंधित शोरूम के तीनों अधिकारियों को न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शोरूम के इन तीनों कर्मचारियों के जवाब से जिला उपभोक्ता फोरम संतुष्ट नहीं हो पाई। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर ने शोरूम संचालकों की सेवाओं में कमी पाने पर शोरूम संचालक को उपभोक्ता से थैले के वसूले 14 रुपये को शिकायत दर्ज होने की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक 9 फीसदी ब्याज समेत लौटाने, 50 हजार रुपये मानसिक हर्जाना और 20 हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में भुगतान करने का फैसला सुनाया है। उपभोक्ता फोरम का यह फैसला प्रदेश के अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए भी नजीर साबित होगा। सामान खरीदने पर उपभोक्ताओं से थैले या मिठाई डिब्बे के अतिरिक्त पैसे उपभोक्ताओं से वसूलने की शिकायतें आए दिन सामने आती रहती हैं। जिला उपभोक्ता फोरम हमीरपुर के इस फैसले से पीड़ित पक्ष को बड़ी राहत मिली है।
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उन्होंने संबंधित कंपनी को खरीदे सामान की एवज में 1255 रुपये का भुगतान किया लेकिन खरीदे हुए सामान को थैले में डालने के लिए जब उपभोक्ता ने संबंधित शोरूम के सेल्समैन से थैला मांगा तो सेल्समैन ने उपभोक्ता से 14 रुपये अतिरिक्त वसूले। इस पर उपभोक्ता ने प्रतिष्ठित मार्ट हमीरपुर के सेल्समैन, सैल्स मैनेजर और शोरूम के प्रबंध निदेशक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत पत्र सौंपा। जिला उपभोक्ता फोरम ने संबंधित शोरूम के तीनों अधिकारियों को न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शोरूम के इन तीनों कर्मचारियों के जवाब से जिला उपभोक्ता फोरम संतुष्ट नहीं हो पाई। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर ने शोरूम संचालकों की सेवाओं में कमी पाने पर शोरूम संचालक को उपभोक्ता से थैले के वसूले 14 रुपये को शिकायत दर्ज होने की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक 9 फीसदी ब्याज समेत लौटाने, 50 हजार रुपये मानसिक हर्जाना और 20 हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में भुगतान करने का फैसला सुनाया है। उपभोक्ता फोरम का यह फैसला प्रदेश के अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए भी नजीर साबित होगा। सामान खरीदने पर उपभोक्ताओं से थैले या मिठाई डिब्बे के अतिरिक्त पैसे उपभोक्ताओं से वसूलने की शिकायतें आए दिन सामने आती रहती हैं। जिला उपभोक्ता फोरम हमीरपुर के इस फैसले से पीड़ित पक्ष को बड़ी राहत मिली है।
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