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बिना बिल का सामान पकड़ा, 95 हजार जुर्माना
Updated Fri, 14 Dec 2018 11:07 PM IST
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हमीरपुर। आबकारी एवं कराधान विभाग ने टैक्स चोरी करने वाले मुनाफाखोरों पर शिकंजा कस दिया है। विभाग ने बिना बिल और टैक्स के कारोबार करने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में विभाग ने हमीरपुर के समीपवर्ती झनियारी में नाका लगाकर मालवाहक वाहनों के रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान करीब चार वाहनों से बिना ई-वे बिल का सामान पकड़ा।
एक्साइज विभाग ने फर्नीचर ले जा रहे एक वाहन से 20, 892 रुपये जुर्माना वसूला। जबकि कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली पाइपें ले जा रहे वाहन चालक से 26, 668 रुपये और दो अन्य वाहन जो घर का रंग और लोहे की पाइपें ले जा रहे थे, उनसे 48037 रुपये जुर्माना वसूला है। कुल मिलाकर विभाग ने सरकारी खजाने में 95 हजार 592 रुपये राजस्व जमा करवाया है। बता दें कि इससे पहले विभाग ने इलेक्ट्रानिक्स और दोपहिया वाहन ले जा रहे कारोबारियों को बिना ई-वे बिल कारोबार करने पर पेनल्टी लगाई थी। एक्साइज विभाग की इस कार्रवाई से अन्य कारोबारियों में हड़कंप हैं। वहीं जिला हमीरपुर में हेयर कटिंग एवं ब्यूटी सैलून पर भी एक्साइज विभाग की नजर है। सहायक आयुक्त राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग गगनेश गुप्ता ने कहा कि सरकार को राजस्व के रूप में चपत लगाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जीएसटी के दायरे में आने वाले कारोबारी समय पर टैक्स का भुगतान करें और बिना ई-वे बिल के कोई भी सामान यहां से वहां लेकर न जाएं।
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एक्साइज विभाग ने फर्नीचर ले जा रहे एक वाहन से 20, 892 रुपये जुर्माना वसूला। जबकि कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली पाइपें ले जा रहे वाहन चालक से 26, 668 रुपये और दो अन्य वाहन जो घर का रंग और लोहे की पाइपें ले जा रहे थे, उनसे 48037 रुपये जुर्माना वसूला है। कुल मिलाकर विभाग ने सरकारी खजाने में 95 हजार 592 रुपये राजस्व जमा करवाया है। बता दें कि इससे पहले विभाग ने इलेक्ट्रानिक्स और दोपहिया वाहन ले जा रहे कारोबारियों को बिना ई-वे बिल कारोबार करने पर पेनल्टी लगाई थी। एक्साइज विभाग की इस कार्रवाई से अन्य कारोबारियों में हड़कंप हैं। वहीं जिला हमीरपुर में हेयर कटिंग एवं ब्यूटी सैलून पर भी एक्साइज विभाग की नजर है। सहायक आयुक्त राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग गगनेश गुप्ता ने कहा कि सरकार को राजस्व के रूप में चपत लगाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जीएसटी के दायरे में आने वाले कारोबारी समय पर टैक्स का भुगतान करें और बिना ई-वे बिल के कोई भी सामान यहां से वहां लेकर न जाएं।
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