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लापरवाही से बाइक चलाने पर व्यक्ति को छह माह की जेल
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नादौन (हमीरपुर)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नादौन की अदालत ने एक व्यक्ति को लापरवाही से बाइक चलाने का आरोप सिद्ध होने पर छह माह का कारागार और 2000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुरेश ठाकुर ने कहा कि 1 सितंबर 2011 के एक मामले में राजकुमार पुत्र रंगीला राम निवासी गांव मझोग ने पुलिस शिकायत में कहा था कि जब नादौन से अपना काम निपटा कर अपनी बाइक पर घर जा रहा था तो भट्ठा गांव के पास उसकी बाइक के साथ अचानक एक बाइक टकरा गई।
इस बाइक को धीरज कौंडल निवासी जलाड़ी चला रहा था। इसकी छानबीन नादौन थाना एएसआई सुरेंद्र पाल ने की। सुरेश ने कहा कि इस बारे में कोर्ट में 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नादौन सुभाष भसीन ने धीरज कौंडल को दोषी पाकर धारा 279 में 4 महीने का कारागार और 500 रुपये जुर्माना, धारा 337 में 5 महीने जेल और 500 रुपये जुर्माना और धारा 338 में 6 माह का कारागार और 1000 जुर्माने की सजा सुनाई।
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इस बाइक को धीरज कौंडल निवासी जलाड़ी चला रहा था। इसकी छानबीन नादौन थाना एएसआई सुरेंद्र पाल ने की। सुरेश ने कहा कि इस बारे में कोर्ट में 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नादौन सुभाष भसीन ने धीरज कौंडल को दोषी पाकर धारा 279 में 4 महीने का कारागार और 500 रुपये जुर्माना, धारा 337 में 5 महीने जेल और 500 रुपये जुर्माना और धारा 338 में 6 माह का कारागार और 1000 जुर्माने की सजा सुनाई।
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