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हमीरपुर में 22 नये लोगों को मिली उद्योग लगाने की मंजूरी
Updated Tue, 11 Dec 2018 10:41 PM IST
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हमीरपुर। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिलास्तरीय समिति की बैठक मंगलवार को अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। उद्योग विभाग की ओर से बैठक में 24 आवेदन रखे गए थे। जिलास्तरीय समिति की ओर से अध्ययन करने के बाद 22 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। इन उद्योगों में लगभग 5 करोड़ 98 लाख कुल निवेश प्रस्तावित है। विभाग की ओर से 1 करोड़ 38 लाख की सब्सिडी इन सभी उद्योगों के लिए दी जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने जिले के बैंकों को निर्देश दिए कि बैंक इस योजना के तहत आने वाले आवेदनों को सकारात्मकता एवं शीघ्रता से ऋण दें।
बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में जानकारी की। कहा कि योजना के लिए 18 से 35 वर्ष का हिमाचली युवक एवं युवती पात्र हैं तथा किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 50 लाख तक के निवेश पर 40 लाख के उपकरण पर 25 से 30 फीसदी (महिलाओं के लिए) अनुदान उपलब्ध है। अगर उद्यमी उद्योग लगाने के लिए निजी भूमि खरीदता है तो उस पर स्टांप ड्यूटी 3 फीसदी ही लगेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध जमीन भी मौजूदा रेट के 50 फीसदी दर पर दी जाएगी। योजना में आवेदन करने के लिए प्रार्थी को उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर, आधार कार्ड, बोनाफाइड हिमाचली एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रसार अधिकारी (उद्योग) से मिल सकता है। बैठक में जिला रोजगार अधिकारी योगराज धीमान, परियोजना प्रबंधक उद्योग प्रत्युष चौहान, डाटा ऑपरेटर अक्षय समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में जानकारी की। कहा कि योजना के लिए 18 से 35 वर्ष का हिमाचली युवक एवं युवती पात्र हैं तथा किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 50 लाख तक के निवेश पर 40 लाख के उपकरण पर 25 से 30 फीसदी (महिलाओं के लिए) अनुदान उपलब्ध है। अगर उद्यमी उद्योग लगाने के लिए निजी भूमि खरीदता है तो उस पर स्टांप ड्यूटी 3 फीसदी ही लगेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध जमीन भी मौजूदा रेट के 50 फीसदी दर पर दी जाएगी। योजना में आवेदन करने के लिए प्रार्थी को उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर, आधार कार्ड, बोनाफाइड हिमाचली एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रसार अधिकारी (उद्योग) से मिल सकता है। बैठक में जिला रोजगार अधिकारी योगराज धीमान, परियोजना प्रबंधक उद्योग प्रत्युष चौहान, डाटा ऑपरेटर अक्षय समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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