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लापरवाही से वाहन चालाने पर एक माह की जेल
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हमीरपुर। लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में अदालत ने दोषी को एक माह का कारावास और डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी बड़सर निशांत वर्मा की कोर्ट ने दोषी को भादंसं की धारा 279 में एक माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 181 में अदालत ने दोषी को एक महीने का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
वर्ष 2013 में पुलिस थाना बड़सर में भादंसं की धारा 279 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सोलन की तहसील अर्की के गांव गंदोटी के रहने वाले विजय कुमार पुत्र बाबू राम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन अतिरिक्त उपनिरीक्षक पुलिस नरेश कुमार ने की। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी बड़सर अजय भारद्वाज ने की है।
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वर्ष 2013 में पुलिस थाना बड़सर में भादंसं की धारा 279 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सोलन की तहसील अर्की के गांव गंदोटी के रहने वाले विजय कुमार पुत्र बाबू राम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन अतिरिक्त उपनिरीक्षक पुलिस नरेश कुमार ने की। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी बड़सर अजय भारद्वाज ने की है।
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