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डीसी ने खारिज की अपील, पंचायत प्रधान की जाएगी कुर्सी
Updated Thu, 21 Jun 2018 10:09 PM IST
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हमीरपुर। विधानसभा क्षेत्र बड़सर के तहत आती एक ग्राम पंचायत के प्रधान की अपील उपायुक्त हमीरपुर ने खारिज कर दी है। अपील खारिज होने के बाद अब पंचायत प्रधान की कुर्सी दांव पर है। राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट में पंचायत प्रधान पर लगे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप साबित हो चुके हैं। राजस्व विभाग जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंप चुका है। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने पंचायत प्रधान को पद पर बने रहने के लिए अयोग्य करार दिया है।
एसडीएम ने जांच रिपोर्ट जिला पंचायती राज विभाग को सौंप दी है। पंचायत विभाग के नोटिस भेजने से पहले ही प्रधान ने उपायुक्त हमीरपुर की अदालत में अपील कर दी थी। लेकिन इस अपील पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त ने एसडीएम की जांच रिपोर्ट को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील खारिज होने के बाद पंचायती राज विभाग ने अब अधिनियम 132 (2) के तहत प्रधान को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। धारा 122 बी के तहत प्रधान पर लगे अतिक्रमण के आरोप के आधार पर अब 132 का नोटिस भेजा जाएगा। जिसके बाद पंचायत में यह पद रिक्त हो जाएगा। उधर, उपायुक्त हमीरपुर डॉ. रिचा वर्मा ने कहा कि पंचायत प्रधान पर अतिक्रमण का आरोप है। प्रधान ने अपील की थी, लेकिन एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपील को खारिज कर दिया है। अब पंचायती राज विभाग ही आगामी कार्रवाई करेगा। वहीं जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर का कहना है कि उपायुक्त की रिपोर्ट मिलने के बाद प्रधान को 132 (2) के तहत नोटिस भेज कर पदमुक्त कर दिया जाएगा। वहीं पंचायत प्रधान ने इस कार्रवाई को राजनीति द्वेष करार दिया है।
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एसडीएम ने जांच रिपोर्ट जिला पंचायती राज विभाग को सौंप दी है। पंचायत विभाग के नोटिस भेजने से पहले ही प्रधान ने उपायुक्त हमीरपुर की अदालत में अपील कर दी थी। लेकिन इस अपील पर सुनवाई करते हुए उपायुक्त ने एसडीएम की जांच रिपोर्ट को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील खारिज होने के बाद पंचायती राज विभाग ने अब अधिनियम 132 (2) के तहत प्रधान को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। धारा 122 बी के तहत प्रधान पर लगे अतिक्रमण के आरोप के आधार पर अब 132 का नोटिस भेजा जाएगा। जिसके बाद पंचायत में यह पद रिक्त हो जाएगा। उधर, उपायुक्त हमीरपुर डॉ. रिचा वर्मा ने कहा कि पंचायत प्रधान पर अतिक्रमण का आरोप है। प्रधान ने अपील की थी, लेकिन एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपील को खारिज कर दिया है। अब पंचायती राज विभाग ही आगामी कार्रवाई करेगा। वहीं जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर का कहना है कि उपायुक्त की रिपोर्ट मिलने के बाद प्रधान को 132 (2) के तहत नोटिस भेज कर पदमुक्त कर दिया जाएगा। वहीं पंचायत प्रधान ने इस कार्रवाई को राजनीति द्वेष करार दिया है।
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