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आचार संहिता ने रोकी आईपीएच विभाग में नई भर्तियां

Sat, 16 Dec 2017 11:24 PM IST
Updated Sat, 16 Dec 2017 11:24 PM IST
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हमीरपुर। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग जोन हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के साढ़े चार सौ से अधिक पदों पर होने वाली भर्तियों पर आचार संहिता भारी पड़ गई है। विभाग ने अक्तूबर माह में इन पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। आचार संहिता के कारण विभाग को यह भर्ती प्रक्रिया बीच में ही रोकनी पड़ी। प्रदेश सरकार इन पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर चुकी है। कुल 460 पदों में से जल रक्षकों के 335 पद भरे जाने हैं। पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर के 75 पदों पर भर्ती होनी है।
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सरकार से मंजूरी मिलते ही आईपीएच विभाग के चीफ इंजीनियर ने अक्तूबर माह में विभाग के अधीक्षण अभियंता को तीन सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए थे। विधानसभा चुनावों से पहले हमीरपुर जोन में बड़ी संख्या में पदों के भरे जाने से बेरोजगार युवाओं में खुशी की लहर थी। आईपीएच जोन हमीरपुर के तहत जिला हमीरपुर के अलावा बिलासपुर, ऊना और मंडी जिले का धर्मपुर क्षेत्र आता है। यह सभी पद पंचायतों में चल रही आईपीएच विभाग की स्कीमों में भरे जाने हैं। आईपीएच जोन के अधीन कई पेयजल स्कीमें हैं, जहां पर कर्मचारियों का भारी अभाव है। कुछेक स्कीमों को आउटसोर्स भी किया गया है लेकिन कर्मचारियों की कमी अभी तक बनी हुई है। पेयजल स्कीमों को सुचारु रूप से चलाने के लिए आईपीएच विभाग विभिन्न श्रेणियों के 460 पदों को भरने जा रहा है।
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कमेटी लेगी साक्षात्कार-
ग्राम पंचायतों में चल रही पेयजल स्कीमों को सुचारु रखने के लिए रखे जाने वाले जल रक्षकों, पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटरों की साक्षात्कार एक कमेटी लेगी। इस कमेटी का प्रधान आईपीएच विभाग का संबंधित एसडीओ होगा, जबकि विभाग को जूनियर इंजीनियर और प्रधान कमेटी के मेंबर होंगे। दसवीं और बारहवीं के अलावा अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त आईटीआई से डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
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आईपीएच विभाग करेगा भुगतान
साक्षात्कार के बाद चयनित कर्मचारियों को आईपीएच विभाग भुगतान करेगा। इसके तहत जल रक्षकों को प्रतिमाह 1750 रुपये, जबकि पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर को 3-3 हजार रुपये मासिक भुगतान किया जाएगा।


आईपीएच विभाग हमीरपुर के अधीक्षण अभियंता एएस चड्ढा ने कहा कि प्रदेश सरकार से हमीरपुर जोन के तहत जल रक्षकों, पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को रखने की मंजूरी दी थी। जल रक्षकों को प्रतिमाह 1750 रुपये, जबकि पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर को 3-3 हजार रुपये मासिक भुगतान किया जाएगा। आचार संहिता के कारण साक्षात्कार नहीं हो पाए। अब आचार संहिता के खत्म होने के बाद ही आगामी प्रक्रिया शुरू होगी।
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