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कोरोना संक्रमित आए दोनों लोगों के घरों का 100 मीटर दायरा कंटेनमेंट जोन घोषित
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चंबा। ग्राम पंचायत सरोल के वार्ड नंबर एक और राजनगर के वार्ड नंबर पांच में संक्रमित आए दोनों लोगों के घरों के आसपास का सौ मीटर का दायरा सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
अब यहां सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि, दोनों गांवों के वार्डों को बफर जोन घोषित किया गया है। एहतियात के तौर पर संक्रमित लोगों के परिजनों को जरूरतों का सामान लेने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों से संपर्क करना होगा।
इसके बाद पंचायत प्रतिनिधि इसकी सूचना प्रशासन को देंगे। ग्रामीणों की मांग अनुसार जरूरी सामान उनके घर तक पहुंचाने का प्रबंध पंचायत प्रतिनिधियों को ही करना पड़ेगा। बतातें चलें कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं के साथ प्रशासन भी दिन-रात डटा है।
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एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि मसरुंड पंचायत के वार्ड नंबर पांच और सरोल पंचायत के वार्ड नंबर एक में प्रभावित परिवारों के घरों के सौ मीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। जबकि, पूरे वार्ड को बफर जोन घोषित किया गया है। बफर जोन में कुछ रियायतों के साथ छूट रहेगी।
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अब यहां सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। जबकि, दोनों गांवों के वार्डों को बफर जोन घोषित किया गया है। एहतियात के तौर पर संक्रमित लोगों के परिजनों को जरूरतों का सामान लेने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों से संपर्क करना होगा।
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इसके बाद पंचायत प्रतिनिधि इसकी सूचना प्रशासन को देंगे। ग्रामीणों की मांग अनुसार जरूरी सामान उनके घर तक पहुंचाने का प्रबंध पंचायत प्रतिनिधियों को ही करना पड़ेगा। बतातें चलें कि कोरोना महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं के साथ प्रशासन भी दिन-रात डटा है।
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एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि मसरुंड पंचायत के वार्ड नंबर पांच और सरोल पंचायत के वार्ड नंबर एक में प्रभावित परिवारों के घरों के सौ मीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। जबकि, पूरे वार्ड को बफर जोन घोषित किया गया है। बफर जोन में कुछ रियायतों के साथ छूट रहेगी।