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बिना टैक्स एलसीडी और रेडिमेड कपड़े लाने पर व्यापारी को 35000 जुर्माना

Thu, 30 Dec 2021 10:24 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Dec 2021 10:24 PM IST
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Thirty seven and a half thousand fine imposed for bringing goods without bill
बिना टैक्स सामान लाने पर व्यापारी से पूछताछ करते सदर थाना प्रभारी शकीनी कपूर। - फोटो : Chamba
चंबा। बिना टैैैक्स एलसीडी और रेडीमेड कपड़े लाने पर एक कारोबारी को 37,500 रुपये जुर्माना ठोंका गया है। साथ ही व्यापारी को हिदायत दी गई है कि वह दोबारा बिना बिल का सामान बेचने के लिए न लाए अन्यथा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। व्यापारी की टैक्स चोरी उस समय पकड़ी गई जब चंबा थाना प्रभारी शकीनी कपूर सुबह तड़के सैर करने के लिए बाजार में निकले थे। उसी दौरान उनकी नजर एक मालवाहक वाहन पर पड़ी। इस वाहन से इलेक्ट्रॉनिक एलसीडी और रेडीमेड कपड़े उतारे जा रहे थे।
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उन्होंने व्यापारी के पास जाकर सामान के बिल दिखाने के लिए कहा। लेकिन, व्यापारी के पास किसी प्रकार का बिल नहीं पाया गया। इसके चलते उन्होंने थाने से पुलिस टीम को बुलाकर वाहन और सामान को जब्त कर लिया। साथ ही इसके बारे में राज्य कर एवं आबकारी विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। यहां बिना बिल सामान पाए जाने पर नियमानुसार व्यापारी को जुर्माना लगाया गया।
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जुर्माने की अदायगी करने के बाद ही व्यापारी का सामान रिलीज किया गया। पुलिस अधीक्षक अरुल कुमार ने बताया कि बिना बिल एलसीडी और रेडीमेड कपड़े की सप्लाई लाने पर व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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