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Chamba News: कंपनी नौ फीसदी ब्याज सहित दे 1,00,300 रुपये

Mon, 22 Dec 2025 11:07 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 22 Dec 2025 11:07 PM IST
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The company should pay Rs 1,00,300 along with nine percent interest.
चंबा। एसएम कृषि हाउसिंग एंड एग्रीकल्चरल लिमिटेड कंपनी को फिक्स डिपॉाजिट (एफडी) परिपक्व होने पर राशि चुकता न करना भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 1,00,300 रुपये की राशि नौ फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता को देने के आदेश दिए हैं।
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यह राशि शिकायत की तिथि से वसूली तक अदा करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही आयोग ने मुकदमे की लागत राशि के रूप में 5,000 रुपये देने को कहा। इसके अलावा उपभोक्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया है।
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जानकारी के अनुसार पीड़ित होशियारा के पुत्र टेक चंद निवासी डाडरु, पल्यूर, जिला चंबा ने बताया कि उसने एसएम कृषि हाउसिंग एंड एग्रीकल्चरल लिमिटेड कंपनी में फिक्स डिपॉजिट के तौर पर छह साल की अवधि के लिए 50,000 रुपये जमा किए थे। छह साल बाद फिक्स डिपॉजिट की 1,00,300 रुपये की राशि उनको मिलनी थी।
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जब उन्होंने कंपनी कार्यालय से उक्त राशि की मांग की तो कंपनी के कर्मचारी उसे जमा राशि जारी करने में नहीं कर पाए। उन्होंने कंपनी से बार-बार संपर्क किया। कंपनी के कर्मचारी किसी न किसी बहाने से उन्हें टालते रहे। कहीं से भी न्याय न मिलता देख उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला/चंबा का दरवाजा खटखटाया।
अब सूबतों के आधार पर आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा की अदालत ने फैसला सुनाया है।
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