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Chamba News: चरस तस्करी के दोषी को दस वर्ष कठोर कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

Fri, 29 Dec 2023 10:03 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 29 Dec 2023 10:03 PM IST
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Ten years of rigorous imprisonment to the culprit of hashish smuggling, fine of Rs 1 lakh
चंबा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा मोहित बंसल की अदालत ने लखविंद्र सिंह निवासी गांव नाकोई डाकघर थल्ली तहसील चुराह जिला चंबा को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की।
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25 दिसंबर 2016 को बनीखेत पुलिस चौकी टीम रात को खैरी पुल से गश्त कर लौट रही थी। इसी दौरान पुलिस की नजर पधर की तरफ से हाथ में बैग पकड़े पैदल आ रहे लखविंद्र सिंह पर पड़ी। पुलिस को देखकर लखविंद्र सिंह भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस जवानों ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 1 किलो 240 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान अदालत में प्रस्तुत किया। मामले के तहत 14 गवाह अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लखविंद्र सिंह को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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