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चंबा में दस में चाय, पांच रुपये में मिलेगी तवा चपाती
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चंबा। जिले में चाय का कप अब दस रुपये में मिलेगा। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में विभिन्न खाद्य पदार्थों के अधिकतम दाम तय कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक जिले में मांस 450 रुपये प्रति किलो, चिकन ड्रेस्ड 180 रुपये प्रति किलो, कच्ची मछली 250 रुपये प्रति किलो, तली मछली 300 रुपये प्रति किलो और चिकन (जिंदा) 110 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचा जा सकेगा। इसी तरह ढाबे में एक तंदूरी चपाती 7 और तवा चपाती 5 रुपये में मिलेगी। एक परांठा (स्टफ्ड) अचार के साथ 20 रुपये में मिलेगा।
चावल, चपाती, दाल और सब्जी की फुल डाइट 60 रुपये में तय की गई है। चावल फुल प्लेट 50 रुपये, दाल फ्राई 45 रुपये प्रति प्लेट और चाय का एक कप 10 रुपये में बेचा जा सकेगा। प्रति समोसे की दर 10 रुपये तय की गई है। लोकल दूध की प्रति लीटर कीमत 40 रुपये रहेगी। इसी तरह पनीर 280 रुपये प्रति किलो, दही 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जा सकेगी। रायता प्रति प्लेट 25 रुपये में मिलेगा। मीट प्रति प्लेट 130 रुपये में मिलेगा, जिसमें 150 ग्राम वजन के साथ छह पीस होने चाहिए। चिकन करी 6 पीस और 150 ग्राम वजन के साथ 90 रुपये प्रति प्लेट बेची जाएगी। सब्जी के साथ दो पूरी का दाम 30 रुपये प्रति प्लेट होगा। लोकल सोडा 20 रुपये प्रति बोतल और कोल्ड ड्रिंक अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। मांस विक्रेताओं को दुकान के सामने झटका या हलाल मांस इंगित करने वाले बोर्ड लगाने होंगे। सभी विक्रेताओं को मूल्य सूची भी प्रदर्शित करनी आवश्यक होगी। यह आदेश एक महीने तक लागू रहेंगे।
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चावल, चपाती, दाल और सब्जी की फुल डाइट 60 रुपये में तय की गई है। चावल फुल प्लेट 50 रुपये, दाल फ्राई 45 रुपये प्रति प्लेट और चाय का एक कप 10 रुपये में बेचा जा सकेगा। प्रति समोसे की दर 10 रुपये तय की गई है। लोकल दूध की प्रति लीटर कीमत 40 रुपये रहेगी। इसी तरह पनीर 280 रुपये प्रति किलो, दही 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जा सकेगी। रायता प्रति प्लेट 25 रुपये में मिलेगा। मीट प्रति प्लेट 130 रुपये में मिलेगा, जिसमें 150 ग्राम वजन के साथ छह पीस होने चाहिए। चिकन करी 6 पीस और 150 ग्राम वजन के साथ 90 रुपये प्रति प्लेट बेची जाएगी। सब्जी के साथ दो पूरी का दाम 30 रुपये प्रति प्लेट होगा। लोकल सोडा 20 रुपये प्रति बोतल और कोल्ड ड्रिंक अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। मांस विक्रेताओं को दुकान के सामने झटका या हलाल मांस इंगित करने वाले बोर्ड लगाने होंगे। सभी विक्रेताओं को मूल्य सूची भी प्रदर्शित करनी आवश्यक होगी। यह आदेश एक महीने तक लागू रहेंगे।
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