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अब सुबह दस बजे से लेक एक बजे तक खुली आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

Sun, 09 May 2021 09:52 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 09 May 2021 09:52 PM IST
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Shops will open only from ten to one in the morning
चंबा। जिले में आज से आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह दस बजे से एक बजे तक तीन घंटे ही खुली रहेंगी। इस संदर्भ में उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए अब प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है।
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सोमवार 10 मई से नई बंदिशें लगाए जाने को लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन की ओर से जारी अधिसूचना 10 मई प्रात: 6 बजे से 17 मई तक लागू रहेगी ।
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उन्होंने बताया कि अब 10 मई सोमवार प्रात: से जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट बस सेवाएं, परिवहन निगम की बसें, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। वहीं प्राइवेट, निजी वाहन का प्रयोग कोविड -19 के निदान, टीकाकरण, या अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किए जाने का प्रावधान किया गया है।
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नई अधिसूचना के तहत सभी दुकानें बंद रहेंगी। केवल दैनिक आवश्यकता की सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है जिन्हें अब केवल 3 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की अवधि के दौरान खोला जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, पीएसयू, संगठन और स्थानीय निकायों के सदस्य और अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। जिले के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर चेक पोस्ट, नाकों की स्थापना के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और एचपी पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे। गौरतलब है कि जिला में कोरोना की दूसरी लहर के बीच मामलों में काफी इजाफा हुआ है। इस कारण पूरे जिला में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। प्रशासन द्वारा अब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बंदिशों में इजाफा किया गया है, ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके।

इनसेट
ये दुकानें रहेंगी खुली
जिले में सब्जी, फल, दूध ,अंडा ,मास ,राशन और फसलों की कीटनाशक दवाइयों और बीजों की दुकानें खुली रहेंगी। जबकि भवन निर्माण की सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिले में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए श्रमिकों को संबंधित विभाग की ओर से पहचान पत्र उपलब्ध करवाने के बाद जारी रखा जा सकेगा।
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