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परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर नाबालिग से दुराचार
अमर उजाला चंबा
Updated Mon, 27 Jun 2016 09:34 PM IST
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चुराह घाटी के तीसा थाना में नाबालिग के शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह उसी के गांव के बशीर मोहम्मद पुत्र रशीद मोहम्मद के संपर्क में थी। कुछ दिन पहले बशीर ने उसे झांसे में लेकर मोबाइल फोन उपहार के स्वरूप में दिया। इसके बाद दोनों में बातचीत का दौर शुरू हो गया, लेकिन पीड़िता आरोपी के इरादे से पूरी तरह से अंजान थी।
आरोपी ने नाबालिग की नासमझी का फायदा उठाकर उसे नींद की पांच टेबलेट यह कह कर थमा दी कि वह अपने परिवार वालों को शाम के खाने में यह टेबलेट मिलाकर खिला दे। अपनी योजना को कामयाब होते देख वारदात वाली शाम को आरोपी ने नाबालिग को रात के साढ़े दस बजे फोन कर घर से बाहर आने को कहा। जब नाबालिग घर से बाहर गई तो आरोपी नाबालिग को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गया। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं नाबालिग की ओर से विरोध करने पर आरोपी ने मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली, लेकिन जब पीड़िता ने इस बारे में अपने परिजनों को बताया तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। लिहाजा पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी बशीर मोहम्मद पर भादंसं की धारा 376, 506 व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
इनसेट...
सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर होगी जांच
डीएसपी चंबा हेडक्वार्टर वीर बहादुर ने बताया कि आरोप काफी संगीन हैं। ऐसे में तीसा पुलिस को इस मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। अगर आरोपी के खिलाफ सबूत मिले तो नियमानुसार आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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आरोपी ने नाबालिग की नासमझी का फायदा उठाकर उसे नींद की पांच टेबलेट यह कह कर थमा दी कि वह अपने परिवार वालों को शाम के खाने में यह टेबलेट मिलाकर खिला दे। अपनी योजना को कामयाब होते देख वारदात वाली शाम को आरोपी ने नाबालिग को रात के साढ़े दस बजे फोन कर घर से बाहर आने को कहा। जब नाबालिग घर से बाहर गई तो आरोपी नाबालिग को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गया। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं नाबालिग की ओर से विरोध करने पर आरोपी ने मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली, लेकिन जब पीड़िता ने इस बारे में अपने परिजनों को बताया तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। लिहाजा पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी बशीर मोहम्मद पर भादंसं की धारा 376, 506 व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर होगी जांच
डीएसपी चंबा हेडक्वार्टर वीर बहादुर ने बताया कि आरोप काफी संगीन हैं। ऐसे में तीसा पुलिस को इस मामले की जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। अगर आरोपी के खिलाफ सबूत मिले तो नियमानुसार आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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