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ाहरी राज्यों से भरमौर आने पर 28 दिन होगा होम क्वारंटीन
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भरमौर/धरवाला (चंबा)। जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 28 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर पीपी सिंह ने कोविड-19 के संभावित संक्रमण को रोकने के लिए गठित समन्वय समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक ने दिशा-निर्देश दिए। कहा कि बाहरी राज्यों और जिलों से आने वाले लोगों को किसी भी सूरत में 28 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। घर में अलग कमरे की व्यवस्था न हो तो पंचायत की ओर से स्थापित संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। बाहरी राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी के लिए पंचायत स्तर पर वार्ड मेंबर की ओर से ग्राम पंचायत प्रधान को सूचित किया जाएगा। साथ ही सूचना का पंजीकरण, यात्रा आदि का ब्यौरा भी बताया जाएगा। 24 घंटे के भीतर हेल्थ वर्कर या आशा वर्कर को सूचित करेंगे और उनकी रोजाना स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी को देंगे।
ग्राम पंचायत प्रधान, वार्ड मेंबर निगरानी करेंगे। कोताही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। पंचायत सचिव और पंचायत सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। आशा वर्कर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता सूचित किए गए व्यक्ति के घर पर अनिवार्य रूप से पता करेंगे कि घर में क्वारंटीन की व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं। इसकी सूचना ग्राम पंचायत प्रधान को देनी होगी। होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसे फिर संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। एडीएम भरमौर पीपी सिंह ने बताया कि पंचायत प्रधान, वार्ड पंच, निगरानी कर्मी ने क्वारंटीन प्रोटोकॉल तथा गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 4 फ्लाइंग स्क्वायड भी गठित किए गए हैं। इसमें तहसीलदार भरमौर, विकास खंड अधिकारी, नायब तहसीलदार भरमौर व होली कड़ी निगरानी रखेंगे।
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ग्राम पंचायत प्रधान, वार्ड मेंबर निगरानी करेंगे। कोताही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। पंचायत सचिव और पंचायत सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। आशा वर्कर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता सूचित किए गए व्यक्ति के घर पर अनिवार्य रूप से पता करेंगे कि घर में क्वारंटीन की व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं। इसकी सूचना ग्राम पंचायत प्रधान को देनी होगी। होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसे फिर संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रखा जाएगा। एडीएम भरमौर पीपी सिंह ने बताया कि पंचायत प्रधान, वार्ड पंच, निगरानी कर्मी ने क्वारंटीन प्रोटोकॉल तथा गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 4 फ्लाइंग स्क्वायड भी गठित किए गए हैं। इसमें तहसीलदार भरमौर, विकास खंड अधिकारी, नायब तहसीलदार भरमौर व होली कड़ी निगरानी रखेंगे।
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