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सरकारी राशि का दुरूपयोग करने पर भाजपा समर्थित पंचायत समिति सदस्य निलंबित

Tue, 18 Feb 2020 09:48 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 18 Feb 2020 09:48 PM IST
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panchyar simiti member suspended in chamba
चंबा। विकास खंड मैहला के तहत वार्ड जटकरी के भाजपा समर्थित पंचायत समिति सदस्य को सरकारी राशि के दुरुपयोग के चलते निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 145(1)(क) और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 (1) (ख) के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई है। इसके साथ ही निलंबित पंचायत समिति सदस्य को समिति की संपत्ति को पंचायत समिति मैहला में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
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इस पूरे मामले का खुलासा भगतराम पुत्र बुद्दिया राम निवासी भड़ियाकोठी ने किया था। सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला उन्होंने तत्कालीन प्रधान और वर्तमान पंचायत समिति सदस्य रोशन लाल के खिलाफ पुलिस थाना चंबा में दर्ज करवाया था। पुलिस ने भादंसं की धारा 420, 467, 468, 471 व 120-बी व 13(2) दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस विभाग ने मुख्य न्याययिक मैजिस्ट्रेट न्यायालय चंबा में आरोप पत्र दायर किया गया।
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वर्तमान पंचायत समिति सदस्य रोशन लाल के खिलाफ एक महिला केे इंदिरा आवास योजना के तहत 18500 रुपये और बीस हजार रुपये की राशि आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी से अनाधिकृत अदायगी कर धन के दुरुपयोगग करने पर उन्हें भादंसं की धारा 420 के तहत दंडनीय आपराधिक आचरण का अपराधी मानते हुए आरोप विचरित किए गए।
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इसके बाद पंचायत समिति सदस्य रोशन लाल को अपना पक्ष रखने के लिए 16 अक्तूबर 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसका जवाब बीस नवंबर को प्राप्त हुआ। लेकिन कारण बताओ नोटिस का जवाब संतुष्टि भरा नहीं पाया गया और उनके विरुद्ध संबंधित आरोप पर मामला मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट चंबा के न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते उनका पंचायत समिति सदस्य के पद पर रहना जनहित में उचित नहीं है। इसके बाद उपायुक्त चंबा ने पंचायत समिति सदस्य को निलंबित करने के आदेश जारी किए।

उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि वार्ड जटकरी के पंचायत समिति सदस्य के निलंबन आदेश जारी कर दिए गए हैं। कारण बताओ नोटिस का जवाब भी संतोषजनक नहीं था।
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