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Chamba News: गाड़ी मालिक को बीमा राशि देने के आदेश

Mon, 24 Jul 2023 11:45 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 24 Jul 2023 11:45 PM IST
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Order to give insurance amount to the vehicle owner
चंबा। इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त वाहन के क्लेम और मुआवजे के रूप में 7 लाख 76 हजार 426 रुपये की राशि शिकायतकर्ता को अदा करनी होगी। इतना ही नहीं, कंपनी को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 20 हजार और केस खर्च के रूप में 15 हजार की राशि भी अदा करने के आदेश उपभोक्ता कमीशन धर्मशाला/चंबा के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ने दिए हैं।
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शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता कमीशन धर्मशाला/चंबा में शिकायत दी कि 30 दिसंबर 2020 को कबायली क्षेत्र पांगी के शौर में माल वाहक वाहन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन गहरी खाई में गिरने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन का समयानुसार बीमा करवाया हुआ था। बीमा समयावधि में ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को हादसे में वाहन के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी। शिकायतकर्ता ने साफ किया है कि उनके वाहन की इंश्योरेंस हुई थी जिसकी बाकायदा समयानुसार किस्तें भी चुकता की गई हैं। दुर्घटना के बाद पीड़ित ने इंश्योरेंस कंपनी के पास समस्त दस्तावेज जमा करवा दिए लेकिन कंपनी ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद कंपनी के साथ संपर्क करने पर उन्होंने तर्क दिया कि पीड़ित ने गाड़ी संबंधी कोई भी दस्तावेज समेत क्लेम सेटल के लिए आवेदन नहीं किया है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने पांच बार कंपनी को दस्तावेज भेजे लेकिन बीमा कंपनी ने गाड़ी के नुकसान की एवज में मुआवजे राशि देने की हामी नहीं भरी। ऐसे में थकहार कर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता कमीशन धर्मशाला/चंबा में न्याय के लिए अर्जी लगाई। कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य ने दोनों पक्षों के तर्क और तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इंश्योरेंस कंपनी को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 7 लाख 76 हजार 426 रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज दर के साथ 22 जनवरी 2021 तक अदा करने निर्देश दिए। इतना ही नहीं, अदालत ने कंपनी को गाड़ी के अतिरिक्त मुआवजा के रूप में 20 हजार और केस खर्च के रूप में 15 हजार रुपये की राशि भी शिकायतकर्ता को अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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