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अब ओलावृष्टि से बरबाद नहीं होंगी फसलें
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चंबा। जिले में अब ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बरबाद नहीं होंगी। कृषि विभाग की ओर से एंटी हेल नेट योजना के तहत 31 लोगों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब किसान अनुमति मिलने के वाद विभाग की ओर से किसी भी अधिसूचित कंपनी से खुद एंटी हेल नेट खरीदकर अपने खेतों में स्थापित कर सकेंगे। इससे अब किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी।
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत जिला चंबा के लिए 69 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत किसानों को एंटी हेल नेट खरीदने के लिए अस्सी प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अब तक 31 किसानों को एंटी हेल नेट खरीदने की अनुमति दी गई है। नेट खरीदने पर 23 लाख रुपये अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान भी कर दी गई है।
ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग को निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र, वंचित एंटी हेल नेट का प्राक्कलन, जमीन की नवीनतम जमाबंदी, ततीमा और आधार कार्ड की प्रतिलिपि शामिल रहेगी।
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अनुदान के लिए ये रहेंगी औपचारिकताएं
किसानों को कृषि अधिकारी की ओर से निरीक्षण रिपोर्ट, एंटी हेल नेट का बिल, एंटी हेल नेट की टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें एंटी हेल नेट की विशेषताओं की जानकारी हो, कृषि विभाग से प्राप्त अनुमति पत्र, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रतिलिपि और कृषि अधिकारी की ओर से निरीक्षण करने के समय का फोटोग्राफ आदि औपचारिकताएं रहेंगी। कृषि विभाग चंबा के उपनिदेशक डॉ. कुलदीप धीमान ने खबर की पुष्टि की है।
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जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत जिला चंबा के लिए 69 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। इस योजना के तहत किसानों को एंटी हेल नेट खरीदने के लिए अस्सी प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। अब तक 31 किसानों को एंटी हेल नेट खरीदने की अनुमति दी गई है। नेट खरीदने पर 23 लाख रुपये अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान भी कर दी गई है।
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ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग को निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र, वंचित एंटी हेल नेट का प्राक्कलन, जमीन की नवीनतम जमाबंदी, ततीमा और आधार कार्ड की प्रतिलिपि शामिल रहेगी।
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अनुदान के लिए ये रहेंगी औपचारिकताएं
किसानों को कृषि अधिकारी की ओर से निरीक्षण रिपोर्ट, एंटी हेल नेट का बिल, एंटी हेल नेट की टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें एंटी हेल नेट की विशेषताओं की जानकारी हो, कृषि विभाग से प्राप्त अनुमति पत्र, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रतिलिपि और कृषि अधिकारी की ओर से निरीक्षण करने के समय का फोटोग्राफ आदि औपचारिकताएं रहेंगी। कृषि विभाग चंबा के उपनिदेशक डॉ. कुलदीप धीमान ने खबर की पुष्टि की है।