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Chamba News: विकास कार्यों में अनियमितता पर चूहन के पंचायत प्रधान को नोटिस
Wed, 01 Nov 2023 10:49 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 01 Nov 2023 10:49 PM IST
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चंबा। विकास कार्याें में अनियमितता और पद का दुरुपयोग करने पर चूहन पंचायत प्रधान को जिला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
आरोप है कि प्रधान की ओर से पंचायत में निर्मित एंबुलेंस योग्य सड़कों के निर्माण में वित्तीय अनियमितता बरती गई है। मामले की जांच एसडीएम भटियात ने की है। कारण बताओ नोटिस में विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं और अपने कर्तव्य निर्वहन में बरती गई कोताही के चलते हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 की उप धारा एक के तहत प्रावधानों के अधीन प्रधान पद से हटाने की वांछित कार्यवाही का उल्लेख भी किया गया है। सात दिन के भीतर नोटिस का जवाब मांगा गया है। निर्धारित समय में जवाब न देने पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 के तहत एकतरफा कार्यवाही करने की बात कही गई है। नोटिस में कहा गया है कि जांच अधिकारी एसडीएम भटियात की रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्य प्रधान पवन कुमार के विरुद्ध सिद्ध पाए गए हैं।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि पंचायत प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। पत्र प्राप्ति के सात दिन के भीतर प्रधान को अपना पक्ष रखना होगा। अन्यथा, इस मामले में एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
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यह है मामला
पंचायत के लिए तीन एंबुलेंस योग्य सड़कों का कार्य स्वीकृत हुआ था। इनमें एक एंबुलेंस रोड मिहणू से पंचायत घर के लिए निर्मित होना था। दूसरा एंबुलेंस रोड गांव मिहणू से चूहन और तीसरा घराट नाला से टरवार्ड के लिए बनना था। यह कार्य तो किया गए है, मगर इनमें वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। उपमंडलीय प्रशासन भटियात ने इन कार्यों की जांच की तो इसमें वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इस कारण पंचायत प्रधान को नोटिस जारी किया गया है।
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आरोप है कि प्रधान की ओर से पंचायत में निर्मित एंबुलेंस योग्य सड़कों के निर्माण में वित्तीय अनियमितता बरती गई है। मामले की जांच एसडीएम भटियात ने की है। कारण बताओ नोटिस में विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं और अपने कर्तव्य निर्वहन में बरती गई कोताही के चलते हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 की उप धारा एक के तहत प्रावधानों के अधीन प्रधान पद से हटाने की वांछित कार्यवाही का उल्लेख भी किया गया है। सात दिन के भीतर नोटिस का जवाब मांगा गया है। निर्धारित समय में जवाब न देने पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 के तहत एकतरफा कार्यवाही करने की बात कही गई है। नोटिस में कहा गया है कि जांच अधिकारी एसडीएम भटियात की रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्य प्रधान पवन कुमार के विरुद्ध सिद्ध पाए गए हैं।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि पंचायत प्रधान को नोटिस जारी किया गया है। पत्र प्राप्ति के सात दिन के भीतर प्रधान को अपना पक्ष रखना होगा। अन्यथा, इस मामले में एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
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यह है मामला
पंचायत के लिए तीन एंबुलेंस योग्य सड़कों का कार्य स्वीकृत हुआ था। इनमें एक एंबुलेंस रोड मिहणू से पंचायत घर के लिए निर्मित होना था। दूसरा एंबुलेंस रोड गांव मिहणू से चूहन और तीसरा घराट नाला से टरवार्ड के लिए बनना था। यह कार्य तो किया गए है, मगर इनमें वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। उपमंडलीय प्रशासन भटियात ने इन कार्यों की जांच की तो इसमें वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इस कारण पंचायत प्रधान को नोटिस जारी किया गया है।
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