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Chamba News: सलूणी उपमंडल में धारा 144 के बीच हो सकेंगे शादी, मुंडन समारोह
Tue, 20 Jun 2023 10:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Tue, 20 Jun 2023 10:58 PM IST
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सलूणी (चंबा)। सलूणी उपमंडल में धारा 144 के बीच शादी और मुंडन समारोह आयोजित हो सकेंगे। समारोह करवाने से पहले उपमंडलाधिकारी नागरिक के पास अभी तक 12 मुंडन कार्यक्रमों को लेकर अर्जियां पहुंच चुकी हैं। हालांकि उपमंडलाधिकारी ने भी थाना प्रभारी को व्यवस्था का जायजा लेने के बाद ही ऐसी अर्जियों की सिफारिश करने के निर्देश जारी किए हैं।
क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के समारोह करवाने से पहले आयोजकों को आवेदन करने होंगे। गौरतलब है कि मनोहर हत्याकांड के बाद पनपे हालातों के तहत लगाई गई धारा 144 ने कई मुंडन और शादी समारोह में खलल डाल दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले आयोजनों में किसी प्रकार की कोई रुकावट न आए इसके लिए जिला और सलूणी प्रशासन को आवेदन पहुंचने पर अनुमतियां देने के बारे में आदेश जारी किए हैं। ऐसे में अब आगामी समय में होने वाले विभिन्न समारोहों के आयोजनों से पूर्व आयोजकों को प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। सूत्रों के मुताबिक एसडीएम सलूणी के पास 12 मुंडन समारोह संबंधी अर्जियां पहुंच चुकी हैं। इसके बाद शर्त रखी गई है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य हालातों के मद्देनजर रखते हुए ही अर्जियों की सिफारिश पहले थाना प्रभारी की ओर से करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें अनुमति मिल सकेगी। उपमंडलाधिकारी सलूणी इशांत जस्वाल ने खबर की पुष्टि की है।
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क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के समारोह करवाने से पहले आयोजकों को आवेदन करने होंगे। गौरतलब है कि मनोहर हत्याकांड के बाद पनपे हालातों के तहत लगाई गई धारा 144 ने कई मुंडन और शादी समारोह में खलल डाल दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले आयोजनों में किसी प्रकार की कोई रुकावट न आए इसके लिए जिला और सलूणी प्रशासन को आवेदन पहुंचने पर अनुमतियां देने के बारे में आदेश जारी किए हैं। ऐसे में अब आगामी समय में होने वाले विभिन्न समारोहों के आयोजनों से पूर्व आयोजकों को प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। सूत्रों के मुताबिक एसडीएम सलूणी के पास 12 मुंडन समारोह संबंधी अर्जियां पहुंच चुकी हैं। इसके बाद शर्त रखी गई है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य हालातों के मद्देनजर रखते हुए ही अर्जियों की सिफारिश पहले थाना प्रभारी की ओर से करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें अनुमति मिल सकेगी। उपमंडलाधिकारी सलूणी इशांत जस्वाल ने खबर की पुष्टि की है।
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