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Chamba News: गवाह पेश न होने से टली सुनवाई, अब 13 जनवरी को अगली तारीख
Sat, 26 Sep 2026 10:24 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:24 PM IST
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चुराह विधायक हंसराज से जुड़े पॉक्सो मामले में विशेष न्यायालय में जारी है सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। चुराह के विधायक डॉ. हंसराज से जुड़े पॉक्सो मामले में शनिवार को विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। निर्धारित गवाहों के अदालत में उपस्थित नहीं हो पाने के कारण मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। न्यायालय ने अब अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की है।
यह मामला चुराह की एक युवती की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर 7 नवंबर 2025 को महिला पुलिस थाना चंबा में विधायक हंसराज के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। युवती ने विधायक पर नाबालिग अवस्था में यौन शोषण के आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान विधायक से पूछताछ करने के साथ संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए विधायक ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। बाद में 27 नवंबर 2025 को उन्हें नियमित जमानत मिल गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने जनवरी 2026 में अदालत में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 5 मार्च 2026 को मामले में आरोप तय किए थे। इसके बाद अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही की प्रक्रिया शुरू हुई। शनिवार को निर्धारित गवाहों के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। विधायक हंसराज की ओर से युवती के लगाए आरोपों को गलत बताया गया है। मामले में दोनों पक्षों के दावे न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं और आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत की ओर से किया जाना है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। चुराह के विधायक डॉ. हंसराज से जुड़े पॉक्सो मामले में शनिवार को विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। निर्धारित गवाहों के अदालत में उपस्थित नहीं हो पाने के कारण मामले की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। न्यायालय ने अब अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की है।
यह मामला चुराह की एक युवती की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर 7 नवंबर 2025 को महिला पुलिस थाना चंबा में विधायक हंसराज के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। युवती ने विधायक पर नाबालिग अवस्था में यौन शोषण के आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान विधायक से पूछताछ करने के साथ संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए विधायक ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। बाद में 27 नवंबर 2025 को उन्हें नियमित जमानत मिल गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने जनवरी 2026 में अदालत में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 5 मार्च 2026 को मामले में आरोप तय किए थे। इसके बाद अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही की प्रक्रिया शुरू हुई। शनिवार को निर्धारित गवाहों के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। विधायक हंसराज की ओर से युवती के लगाए आरोपों को गलत बताया गया है। मामले में दोनों पक्षों के दावे न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं और आरोपों पर अंतिम निर्णय अदालत की ओर से किया जाना है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।
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