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नो मास्क नो सर्विस का बोर्ड न लगाने पर नपेंगे दुकानदार

Tue, 06 Apr 2021 10:01 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Apr 2021 10:01 PM IST
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follow rules of no mask, no service
चंबा। शहर में नो मास्क नो सर्विस की सूचना अब दुकानदारों को दर्शानी होगी। इस संदर्भ में पुलिस विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस टीम ने निरीक्षण कर बाजार में दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस सूचना को दुकान के बाहर लगाने की हिदायत दी। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव के बारे में जागरूक किया। पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई दुकानदार नो मास्क नो सर्विस के नियम का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 111 और 115 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान काटा जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक करीब एक सप्ताह में जिले में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। एक सप्ताह के भीतर करीब 180 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके चलते जिले में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू कर दिया गया है लेकिन दुकानदार प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। एक तरफ जहां दुकानदार बिना मास्क पहने सामान ग्राहकों को बेच रहे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ कोरोना महामारी को दावत दे रहे हैं।
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बहरहाल, दुकानदारों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने मुख्य बाजार में निरीक्षण किया। एसपी अरुल कुमार का कहना है कि प्रशासन की ओर से लागू किए गए नो मास्क नो सर्विस नियम की सख्ती से पालना सुनिश्चित बनाई जाएगी। कहा कि दुकानदार दुकानों के बाहर नो मास्क नो सर्विस की सूचना लगाएं अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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