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Chamba News: सरकारी फंड में 34 लाख की गड़बड़ी का आरोप, 11.46 लाख लौटाने से इंकार पर एफआईआर
Sat, 12 Sep 2026 10:08 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 12 Sep 2026 10:08 PM IST
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सीएफसी की 34.08 लाख की राशि वेंडर खाते में पहुंची, 22.61 लाख बरामद
नोटिस के बाद भी 11.46 लाख रुपये नहीं लौटाने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। नगर पंचायत चुवाड़ी के सरकारी फंड से जुड़ी राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में पुलिस थाना चुवाड़ी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पंचायत सचिव आदित्य चौहान की शिकायत पर मातुल शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 314 और 316(2) के तहत अभियोग संख्या 70/26 दर्ज किया गया है।
शिकायत के अनुसार, नगर पंचायत चुवाड़ी को सीएफसी फंड जारी होने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन निर्धारित राशि पंचायत के खाते में जमा नहीं हुई। पीएफएमएस वाउचर की जांच करने पर पता चला कि करीब 34.08 लाख रुपये की ग्रांट कथित तौर पर गलती से मातुल शर्मा के वेंडर खाते में जमा हो गई थी।
मामले की जानकारी नगर पंचायत ने शहरी विकास निदेशालय और पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक को दी। इसके बाद संबंधित वेंडर खाते से 22 लाख 61 हजार 305 रुपये की राशि रिकवर कर ली गई। वहीं, शिकायत के अनुसार 10 और 27 अप्रैल 2026 को जारी नोटिस के बावजूद शेष 11 लाख 46 हजार 956 रुपये लौटाने से इंकार किया गया।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि सरकारी राशि वेंडर खाते में किस प्रकार पहुंची और शेष रकम वापस न करने के पीछे क्या कारण रहे। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है।
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नोटिस के बाद भी 11.46 लाख रुपये नहीं लौटाने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। नगर पंचायत चुवाड़ी के सरकारी फंड से जुड़ी राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में पुलिस थाना चुवाड़ी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पंचायत सचिव आदित्य चौहान की शिकायत पर मातुल शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 314 और 316(2) के तहत अभियोग संख्या 70/26 दर्ज किया गया है।
शिकायत के अनुसार, नगर पंचायत चुवाड़ी को सीएफसी फंड जारी होने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन निर्धारित राशि पंचायत के खाते में जमा नहीं हुई। पीएफएमएस वाउचर की जांच करने पर पता चला कि करीब 34.08 लाख रुपये की ग्रांट कथित तौर पर गलती से मातुल शर्मा के वेंडर खाते में जमा हो गई थी।
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मामले की जानकारी नगर पंचायत ने शहरी विकास निदेशालय और पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक को दी। इसके बाद संबंधित वेंडर खाते से 22 लाख 61 हजार 305 रुपये की राशि रिकवर कर ली गई। वहीं, शिकायत के अनुसार 10 और 27 अप्रैल 2026 को जारी नोटिस के बावजूद शेष 11 लाख 46 हजार 956 रुपये लौटाने से इंकार किया गया।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि सरकारी राशि वेंडर खाते में किस प्रकार पहुंची और शेष रकम वापस न करने के पीछे क्या कारण रहे। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है।