{"_id":"65d62f1c8acbe1a5820e6494","slug":"fine-of-rs-3-lakh-imposed-for-drunk-driving-chamba-news-c-88-1-ssml1004-118961-2024-02-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chamba News: नशे में वाहन चलाने पर वसूला तीन लाख रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chamba News: नशे में वाहन चलाने पर वसूला तीन लाख रुपये जुर्माना
Wed, 21 Feb 2024 10:43 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 21 Feb 2024 10:43 PM IST
विज्ञापन
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की अदालत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के 25 चालान पेश हुए। इनसे चालान के तहत तीन लाख 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
गौर रहे कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन चंबा की अदालत में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के 25 चालान प्रस्तुत किए गए। चालान के रूप में इन बिगड़ैल वाहन चालकों से तीन लाख 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। न्यायाधीश ने बिगड़ैल चालकों को सख्त हिदायत देते हुए अब पुन: पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के तहत लाइसेंस रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई करने के बारे में भी चेताया।
--
विज्ञापन
गौर रहे कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन चंबा की अदालत में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के 25 चालान प्रस्तुत किए गए। चालान के रूप में इन बिगड़ैल वाहन चालकों से तीन लाख 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। न्यायाधीश ने बिगड़ैल चालकों को सख्त हिदायत देते हुए अब पुन: पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के तहत लाइसेंस रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई करने के बारे में भी चेताया।
विज्ञापन