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एक सप्ताह में पहुंच जाएगा बेटियों का ‘शगुन’
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Daughter's 'omen' will reach in a week
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चंबा। जिले में शगुन योजना के तहत लटके आवेदनों का जल्द निपटारा होने वाला है। आगामी माह विभाग को योजना के तहत 50 लाख का बजट मिलेगा। इस संदर्भ में विभाग और निदेशालय के बीच पत्राचार हो गया है। करीब दो माह से आवेदनों के तहत राशि जारी नहीं हुई है। हालांकि, महिला एवं बाल विकास विभाग ने निदेशालय से 50 लाख की डिमांड की है। लिहाजा, अब निदेशालय ने भी योजना के तहत अग्रिम बजट की व्यवस्था करने की हामी भरी है। आगामी सप्ताह लंबित आवेदनों के तहत राशि का भुगतान होने की उम्मीद है।
जानकारी के अनुसार योजना के तहत जिले के लिए एक करोड़ 39 लाख के बजट का प्रावधान हुआ था। विभाग ने योजना का बेहतर तरीके से प्रचार-प्रसार किया और यह बजट नवंबर में ही खत्म हो गया। विभाग ने इस बजट से 451 आवेदकों को निर्धारित राशि आवंटित की है।
गौरतलब है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की कन्याओं को विवाह अनुदान के रूप में 31 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। इस योजना को एक अप्रैल 2021 से प्रदेश भर में संचालित किया गया है।
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योजना को आरंभ करने की घोषणा बजट सत्र 2021-22 में की गई थी, जिसके बाद अधिसूचना जारी हुई। योजना के तहत आवेदनकर्ता हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18, जबकि लड़के की 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ शादी की छह माह की अवधि पूरी होने के बाद नहीं मिलेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी बालकृष्ण शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। कहा कि बजट आगामी सप्ताह विभाग को मिल जाएगा। उसके बाद लंबित मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा।
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जानकारी के अनुसार योजना के तहत जिले के लिए एक करोड़ 39 लाख के बजट का प्रावधान हुआ था। विभाग ने योजना का बेहतर तरीके से प्रचार-प्रसार किया और यह बजट नवंबर में ही खत्म हो गया। विभाग ने इस बजट से 451 आवेदकों को निर्धारित राशि आवंटित की है।
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गौरतलब है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की कन्याओं को विवाह अनुदान के रूप में 31 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। इस योजना को एक अप्रैल 2021 से प्रदेश भर में संचालित किया गया है।
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योजना को आरंभ करने की घोषणा बजट सत्र 2021-22 में की गई थी, जिसके बाद अधिसूचना जारी हुई। योजना के तहत आवेदनकर्ता हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। विवाह के लिए लड़की की उम्र 18, जबकि लड़के की 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ शादी की छह माह की अवधि पूरी होने के बाद नहीं मिलेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी बालकृष्ण शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। कहा कि बजट आगामी सप्ताह विभाग को मिल जाएगा। उसके बाद लंबित मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा।