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गरोला में सड़क हादसे का दोष साबित होने पर चालक को तीन माह कैद
ब्यूरो, अमर उजाला (चंबा)
Updated Mon, 09 May 2016 09:50 PM IST
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भरमौर उपमंडल के गरोला में हुए एक सड़क हादसे के आरोपी चालक को दोषी मानते हुए मुख्य न्यायाधीश चंबा राजेंद्र कुमार ने तीन साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामले में दोषी प्रवीण कुमार पुत्र चैन लाल निवासी भटाड़ा डाकघर उलांसा भरमौर को भादंसं की धारा 279, 337 व 338 के तहत तीन माह की कैद जबकि धारा 279 के तहत 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह मामला पुलिस ने छह जुलाई 2010 को पवन सिंह की शिकायत पर दर्ज किया था। पवन सिंह ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया था कि प्रवीण कुमार ने उसे बोलैरो गाड़ी नंबर एचपी-46-0768 में दोपहर बाद करीब तीन बजे लिफ्ट दी थी।
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तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाते हुए प्रवीण कुमार ने गरोला नाला में गाड़ी फेंक दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को भरमौर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जिसके बाद पुलिस ने पवन सिंह की शिकायत पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जिसका कोर्ट में चालान पेश किया गया और सोमवार को दोष साबित होने पर चालक प्रवीण कुमार को सजा सुना दी गई। इस केस की पैरवी सहायक लोक अधिवक्ता विजय चौधरी ने की।
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