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गुरदासपुर के दो चरस तस्करोें को 13-13 साल की सजा

Tue, 21 Mar 2017 09:21 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, चंबा।
ब्यूरो, अमर उजाला, चंबा। Updated Tue, 21 Mar 2017 09:21 PM IST
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imprisonment for thirteen year of two charas smuggler
रंगे हाथ धरा गया तस्कर - फोटो : demo

चरस तस्करी के आरोपी दो लोगों को अभियुक्त करार देते हुए विशेष न्यायाधीश चंबा योगेश जसवाल ने 13-13 साल की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों अभियुक्तों संदीप कुमार पुत्र जरनैल सिंह निवासी कृष्णानगर, दीनानगर (गुरदासपुर) और विपिन कुमार पुत्र तरसेम लाल निवासी भडियां मोहल्ला, दीनानगर को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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केस की पैरवी लोकाधिवक्ता अनिल अवस्थी ने की। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी 2016 को किहार थाना प्रभारी जगदीश चंद की अगुवाई में पुलिस ने जम्मू-चंबा सीमावर्ती क्षेत्र भंजनु मोड़ पर नाका लगा रखा था।
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इस दौरान इनोवा गाड़ी दगला की तरफ से आती दिखी। पुलिस टीम ने गाड़ी को निरीक्षण के लिए रोका। दोनों अभियुक्त गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे। पुलिस ने संदेह होने पर गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी से दो किलो 900 ग्राम चरस बरामद की थी।

दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। चरस तस्करों को मंगलवार को सजा सुनाई गई।

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