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अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी को तीन साल कैद, 5000 जुर्माना
ब्यूरो, अमर उजाला, (चंबा)
Updated Sat, 30 Jul 2016 09:54 PM IST
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बच्ची से अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में सीजेएम चंबा राजिंद्र कुमार की अदालत ने अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र सुरेंद्र मोहल्ला पक्काटाला को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस संबंध में मामला 15 जून 2011 को सदर थाना के तहत दर्ज किया गया था। जिसमें पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि वे अंबाला से चंबा घूमने आए थे और 14 जून को यहां होटल के कमरे में ठहरे थे। 15 जून को जब शिकायतकर्ता पार्किंग में खड़ा था तो उसकी पत्नी ने आवाज देकर बच्ची के साथ अनहोनी की बात कही। बच्ची के चिल्लाने पर जब उन्होंने पूछा तो बच्ची ने बताया कि होटल के सफाई कर्मचारी ने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद इसे न्यायालय में पेश किया।
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जहां शनिवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। इसके अलावा दो अन्य मामलों में कोर्ट से भगौड़े घोषित दोषियों को भी सजा सुनाई गई है। जिसमें पहले मामले में रमेश कुमार पुत्र राजू निवासी सरोल को पेशी में हाजिर रहने पर एक साल की सजा सुनाई गई है। जबकि दूसरे मामले में चरस तस्कर को पैरोल से वापस न लौटने का दोषी पाया गया है। अभियुक्त कर्म चंद पुत्र गोरिया राम निवासी खैरी को मादक पदार्थ अधिनियम में दस साल की कैद की सजा हुई थी और इस दौरान उसे जेल से पैरोल मिली थी लेकिन वह वापस नहीं लौटा। जिसके लिए न्यायाधीश ने अभियुक्त को एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इन केसों की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी विजय चौधरी ने की।
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