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मारपीट के दोषी को अदालत ने सुनाई एक साल की सजा, दस हजार जुुर्माना

Fri, 12 Apr 2019 11:21 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Apr 2019 11:21 PM IST
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मारपीट के दोषी को अदालत ने सुनाई एक साल की सजा, दस हजार जुुर्माना
चंबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंबा अभय मंडियाल की अदालत ने शुक्रवार को मारपीट मामले के दोषी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषी को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सुरेश कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी गांव लाम्बू तहसील भरमौर जिला चंबा को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। भादंस की धारा 323 के तहत आरोपी को छह माह का कारावास भुगतना होगा। साथ ही धारा 325 के तहत एक साल की सजा और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाए एक साथ चलेगी। इस मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की।
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जानकारी के अनुसार यह मामला 17 सितंबर 2016 को कुरेड़ डैम साइट के समीप पेश आया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि सुरेश कुमार ने उसे गालियां दी और उसके साथ मारपीट की। इसके चलते उसे चोटें आई। साथ ही उसके तीन दांत भी टूट गए। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर भरमौर थाना में केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से तफ्तीश करने के उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद शुक्रवार को अदालत की ओर से मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
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