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चरस तस्करी के दोषी को साढ़े तीन साल कारावास
Updated Sat, 17 Jun 2017 10:55 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) योगेश जसवाल की अदालत ने शनिवार को चरस तस्करी के दोषी केशव निवासी सुक्रेती परंगणा, जसौरगढ़, चंबा को साढ़े तीन साल का कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने बताया कि 24 जनवरी 2014 को करीब साढ़े 11 बजे पुलिस टीम कैला नाला के समीप नाकाबंदी पर थी तो उक्त व्यक्ति कल्हेल की तरफ से पैदल आ रहा था। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति घबरा गया और पुलिस टीम ने कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम केशव बताया। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसके कब्जे से सात सौ ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने केशव को हिरासत में ले लिया और मामला दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। जिसका फैसला शनिवार को अदालत ने सुनाया।
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चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) योगेश जसवाल की अदालत ने शनिवार को चरस तस्करी के दोषी केशव निवासी सुक्रेती परंगणा, जसौरगढ़, चंबा को साढ़े तीन साल का कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने बताया कि 24 जनवरी 2014 को करीब साढ़े 11 बजे पुलिस टीम कैला नाला के समीप नाकाबंदी पर थी तो उक्त व्यक्ति कल्हेल की तरफ से पैदल आ रहा था। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति घबरा गया और पुलिस टीम ने कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम केशव बताया। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसके कब्जे से सात सौ ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने केशव को हिरासत में ले लिया और मामला दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। जिसका फैसला शनिवार को अदालत ने सुनाया।