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ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कर्फ्यू में भी बेच सकते है दूध और सब्जियां
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चंबा। जिले में दूध और सब्जियों की किल्लत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने दूध विक्रेताओं और ग्रामीण क्षेत्रों के सब्जियां बेचने वाले लोगों को रियायत दी है। बशर्ते, दूध विक्रेताओं और हरी सब्जी बेचने के लिए शहर में आने वाले लोगों को एसडीएम चंबा से एक अनुमति पत्र लेना होगा। अनुमति पत्र लेने के बाद दूध विक्रेताओं और सब्जी बेचने के लिए आने वाले लोगों को कर्फ्यू के दौरान कोई भी बेवजह तंग नहीं करेगा। ये अनुमति पत्र उनके लिए आईकार्ड की तरह ही काम आएगा।
कर्फ्यू के दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उसे गिरफ्तार तक करने का प्रावधान है। ऐसे में शहर के लोगों की जरूरतों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दूध और सब्जी विक्रेताओं को प्रशासन द्वारा कुछ हद तक रियायत देने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से दूध और सब्जी बेचने के लिए आने वाले लोगों को एसडीएम से एक अनुमति पत्र लेना होगा। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता और वाहन नंबर पंजीकृत होंगे। अनुमति पत्र मिलने के बाद यह विक्रेता रोजमर्रा की तरह ही अपने कार्य को कर सकते हैं।
लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं और दवाइयों के लिए होम डिलीवरी की सेवा भी शुरू की गई है। अब प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों से दूध और सब्जियां बेचने के लिए आने वाले लोगों को कुछ रियायत दी गई है। बशर्ते उन्हें संबंधित एसडीएम से इस बाबत अनुमति प्रमाण पत्र लेना होगा।
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जिलाधीश चंबा विवेक भाटिया ने कहा कि लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दूध और सब्जी विक्रेेताओं को रियायत दी गई है। इससे पूर्व उन्हें संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम से एक अनुमति प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद ही वे अपने कार्य को रूटीन की तरह चालू रख सकते हैं।
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कर्फ्यू के दौरान लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उसे गिरफ्तार तक करने का प्रावधान है। ऐसे में शहर के लोगों की जरूरतों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दूध और सब्जी विक्रेताओं को प्रशासन द्वारा कुछ हद तक रियायत देने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से दूध और सब्जी बेचने के लिए आने वाले लोगों को एसडीएम से एक अनुमति पत्र लेना होगा। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता और वाहन नंबर पंजीकृत होंगे। अनुमति पत्र मिलने के बाद यह विक्रेता रोजमर्रा की तरह ही अपने कार्य को कर सकते हैं।
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लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं और दवाइयों के लिए होम डिलीवरी की सेवा भी शुरू की गई है। अब प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों से दूध और सब्जियां बेचने के लिए आने वाले लोगों को कुछ रियायत दी गई है। बशर्ते उन्हें संबंधित एसडीएम से इस बाबत अनुमति प्रमाण पत्र लेना होगा।
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जिलाधीश चंबा विवेक भाटिया ने कहा कि लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दूध और सब्जी विक्रेेताओं को रियायत दी गई है। इससे पूर्व उन्हें संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम से एक अनुमति प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद ही वे अपने कार्य को रूटीन की तरह चालू रख सकते हैं।