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अनियमितताओं के आरोप में भराड़ा पंचायत की प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विकास खंड तीसा के तहत ग्राम पंचायत भराड़ा में विकास कार्यों में धांधली का मामला सामने आया है।
प्रथम जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 की उपधारा (1) (ग) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
पंचायत प्रधान को अब आने वाले दस दिनों के भीतर पक्ष रखना होगा। जवाब संतोषजनक न होने पर प्रधान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जानकारी के अनुसार आरोपों की जांच खंड विकास अधिकारी तीसा ने की है। प्रारंभिक रिपोर्ट विकास कार्यों में अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके आधार पर जिला पंचायती राज विभाग कार्यालय चंबा की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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चंबा। विकास खंड तीसा के तहत ग्राम पंचायत भराड़ा में विकास कार्यों में धांधली का मामला सामने आया है।
प्रथम जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 की उपधारा (1) (ग) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
पंचायत प्रधान को अब आने वाले दस दिनों के भीतर पक्ष रखना होगा। जवाब संतोषजनक न होने पर प्रधान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जानकारी के अनुसार आरोपों की जांच खंड विकास अधिकारी तीसा ने की है। प्रारंभिक रिपोर्ट विकास कार्यों में अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके आधार पर जिला पंचायती राज विभाग कार्यालय चंबा की ओर से नोटिस जारी किया गया है।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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