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Chamba News: चरस के मामले में आरोपी को मिली जमानत

Fri, 08 May 2026 03:49 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 03:49 AM IST
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Accused gets bail in hashish case
विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा एन रमणीक शर्मा की अदालत ने सबूतों और गवाहों के अभाव में 306 ग्राम चरस के मामले में पकड़े गए आरोपी को एक लाख रुपये के जमानती मुचलके पर जमानत दे दी।

जानकारी के मुताबिक पांच मार्च 2026 को पुलिस दल सुल्तानपुर-जोत मार्ग पर भटालवां मंदिर के समीप नाकेबंदी पर था। इस दौरान ओबड़ी से बाइक पर जा रहे व्यक्ति को पुलिस ने रोक कर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उससे 306 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी तफ्तीश करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। इसके तहत आरोपी ने जमानत के लिए याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे जबरन मामले में फंसाया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। न्यायालय ने सबूतों और गवाहों को मद्देनजर हुए एक लाख रुपये सुरक्षा बांड पर उसे जमानत दे दी।
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