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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   A fine of Rs 1,000 was imposed on the accused in the case of beating a child.

Chamba News: बच्चे की पिटाई के मामले में दोषी पर लगाया एक हजार रुपये जुर्माना

Fri, 21 Nov 2025 10:38 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 21 Nov 2025 10:38 PM IST
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A fine of Rs 1,000 was imposed on the accused in the case of beating a child.
चंबा। बगीचे में अखरोट तोड़ने समय बच्चे की पिटाई करने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने दोषी व्यक्ति को एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जानकारी के अनुसार मामला 18 सितंबर 2014 का है। इसमें सुमित्रा देवी निवासी भरमौर ने राकेश कुमार निवासी भरमौर पर उनके बेटे को पीटने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि राकेश कुमार ने उनके बगीचे से अखरोट तोड़े। इस बीच उनका बेटा भुवनेश कुमार भी अखरोट तोड़ने के लिए बगीचे में गया। इसी दौरान राकेश कुमार ने भुवनेश की पिटाई कर दी। आरोप थे कि इस पिटाई से भुवनेश की सुनने की शक्ति चली गई। साथ ही बताया कि कि राकेश कुमार ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की।
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इसके बाद भुवनेश कुमार की फटी टी-शर्ट बरामद की। साथ ही उसका मेडिकल करवाकर गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी करने के बाद पुलिस चालान तैयार कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। मामले की गहनता से छानबीन करने, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के बाद न्यायालय ने पाया कि यह घटना अचानक हुए झगड़े के कारण नहीं बल्कि पक्षों के बीच पहले की शत्रुता के कारण हुई है। चोटों की प्रकृति और हमले के तरीके को देखते हुए उचित दंड की आवश्यकता है। इसके बाद न्यायालय ने राकेश कुमार को एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
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