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दही और सॉस के सैंपल फेल होने पर दस-दस हजार जुर्माना
Updated Thu, 25 Oct 2018 10:36 PM IST
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चंबा। दही और सॉस का सैंपल फेल होने पर दो दुकानदारों को एडीसी कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि सॉस निर्माता कंपनी को पचास हजार रुपये जुर्माना ठोका है। साथ ही सॉस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पिछले साल जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक आनंद ने दुकान व होटल से दहीं व सॉस के सैंपल भरे थे। जांच के लिए कंडाघाट स्थित विभागीय लैब भेजा गया। लैब की रिपोर्ट में दोनों सैंपल फेल हो गए। जब यह मामला डीओ कार्यालय पहुंचा तो सुनवाई के लिए एडीसी कोर्ट भेजा गया।
वीरवार को एडीसी कार्यालय में केस की सुनवाई थी। विभाग की ओर से जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक आनंद ने स्वयं केस की पैरवी की। तथ्यों के आधार पर एडीसी ने दुकानदार व होटल संचालक को दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसके अलावा सॉस निर्माता कंपनी को पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने दो माह पहले किहार व भांदल की दुकानों से बिस्कुट व कुकिंग ऑयल के सैंपल भरे थे। जिसे जांच के लिए कंडाघाट स्थित लैब भेजा गया। लैब की रिपोर्ट आने पर दोनों सैंपल फेल दर्शाए गए हैं। इसके चलते विभाग की ओर से संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों को अपना जवाब देना होगा। उसके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी महेेश कश्यप ने बताया कि एडीसी कोर्ट में दो दुकानदारों को दस-दस हजार जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दो अन्य सैंपलों की रिपोर्ट आई है। दोनों सैंपल फेल हो गए हैं। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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वीरवार को एडीसी कार्यालय में केस की सुनवाई थी। विभाग की ओर से जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक आनंद ने स्वयं केस की पैरवी की। तथ्यों के आधार पर एडीसी ने दुकानदार व होटल संचालक को दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसके अलावा सॉस निर्माता कंपनी को पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने दो माह पहले किहार व भांदल की दुकानों से बिस्कुट व कुकिंग ऑयल के सैंपल भरे थे। जिसे जांच के लिए कंडाघाट स्थित लैब भेजा गया। लैब की रिपोर्ट आने पर दोनों सैंपल फेल दर्शाए गए हैं। इसके चलते विभाग की ओर से संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों को अपना जवाब देना होगा। उसके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी महेेश कश्यप ने बताया कि एडीसी कोर्ट में दो दुकानदारों को दस-दस हजार जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दो अन्य सैंपलों की रिपोर्ट आई है। दोनों सैंपल फेल हो गए हैं। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।