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मां की हत्या करने वाले कलियुगी बेटे को हुई उम्र कैद की सजा

Wed, 10 Apr 2019 11:48 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2019 11:48 PM IST
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मां की हत्या करने वाले कलियुगी बेटे को हुई उम्र कैद की सजा
मां की हत्या करने वाले बेटे को उम्रकैद
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अदालत ने सजा के साथ ठोंका 25 हजार जुर्माना, तीन वर्ष पहले दोषी ने अपनी मां की निर्मम तरीके से की थी हत्या
स्थानीय लोगों ने दोषी को पकड़कर किया था पुलिस के हवाले
अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। विशेष जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने बुधवार को कमल किशोर उर्फ चुनी पुत्र स्व. चौकस राम वासी गांव अंदलाग्रां डाकघर होली को अपनी माता की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद की सजा के साथ दोषी को 25 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया और उप जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शुभकरण ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा था कि कमल किशोर उर्फ चुनी 23 जनवरी 2016 को प्रोजेक्ट में काम की मांग को लेकर दुकान पर आया। इस दौरान कमल किशोर के कपडे़ व पांव पर खून के निशान थे। जब इस बारे में कमल किशोर से पूछा तो वह वापस क्वार्टर में चला गया। इसी दौरान वहां पड़ोसी दुकानदारों ने भी शुभकरण को कमल किशोर के कपडे़ व पांव पर खून के निशान होने की बात कही। इस दौरान शिकायतकर्ता व शेष दुकानदारों ने कमल किशोर को क्वार्टर में खून से सने कपडे़ बदलते देखा। इसके साथ ही कमल किशोर ने क्वार्टर का दरवाजा भी बंद कर दिया। कमल किशोर की गतिविधियों पर संदेह होने पर सुजान व विक्रम के साथ उसके क्वार्टर पहुंचकर दरवाजा खोलने को कहा। इन लोगों के जोर देने पर जब कमल किशोर ने दरवाजा खोला तो जमीन पर उसकी माता की खून से सनी लाश पड़ी थी।
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जिस पर तीनों ने कमल किशोर को पकड़ने के साथ ही पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कमल किशोर के खिलाफ माता की हत्या के आरोप में भादंसं की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में सोलह गवाह पेश कर कमल किशोर उर्फ चुनी पर लगे माता की हत्या के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कमल किशोर उर्फ चुनी को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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