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बिजली बोर्ड में घपले के आरोपी को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत

Fri, 05 Feb 2021 10:34 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2021 10:34 PM IST
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14 days judicial custody accused of bungling in Electricity Board
चंबा। बिजली बोर्ड चंबा में 43 लाख के घपले के आरोपी क्लर्क को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। शुक्रवार को पांच दिन की पुलिस रिमांड के बाद एक बार फिर से उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं, पुलिस विभाग आरोपी क्लर्क से पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश में जुटा है।
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जानकारी के अनुसार सितंबर 2020 में एक क्लर्क की ओर से कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनर्स के बिल आदि में बड़े स्तर पर घपला करने के बारे में अधिकारियों को सूचित किया था। इस पर चंबा मंडल के अधिशासी अभियंता ने विभागीय स्तर पर जांच की। जांच में क्लर्क पर वित्तीय घोटाला करने की बात उजागर हुई। जब उसकी बैंक स्टेटमेंट चेक की गई तो वित्तीय ट्रांजेक्शन का पता भी चला। इसके बाद में निलंबित कर दिया गया। ऐसे में ऑडिट टीम ने वर्ष 2017 से लेकर अप्रैल 2020 तक के रिकॉर्ड को खंगाला। इसमें कर्मचारी की हेराफेरी का पर्दाफाश हुआ। बहरहाल, पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड में लिया। शुक्रवार को पांच दिन की रिमांड खत्म होने पर आरोपित क्लर्क को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। डीएसपी चंबा अजय कपूर ने बताया कि बोर्ड के आरोपी क्लर्क को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस हर पहलू से इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
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