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सैंपल फेल होने पर 26 हजार जुर्माना
Updated Fri, 22 Dec 2017 10:45 PM IST
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चंबा।
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मिंजर मेले में बिके मिर्ची और सॉस के सैंपल फेल हुए हैं। संबंधित दुकानदारों को 26000 रुपये का जुर्माना ठोंका गया है। मिर्च बेचने वाले दुुकानदार को 11000 रुपये और सॉस बेचने वाले दुकानदार को 15000 रुपये का जुर्माना ठोंका गया है।
मिंजर मेले में लगी दुकानों में मिर्च और सॉस को सस्ते दामों पर बेचा जा रहा था। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने खरीदारी भी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिर्च और सॉस के सैंपल भरे थे। जांच के लिए कंडाघाट लैब में भेजा गया।
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लैब की रिपोर्ट के दोनों उत्पादों के सैंपल फेल हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए। नोटिस में दुकानदारों को 30 दिनों के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया। उत्पादों की बिक्री बंद करने के निर्देश दिए। समयावधि पूरी होने के बाद दुकानदारों को स्वास्थ्य विभाग के डीओ कार्यालय में पेश होने के आदेश दिए गए। वीरवार को दोनों दुकानदारों ने डीओ कार्यालय में अपनी हाजिरी दी, जहां पर उनके केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी महेश कश्यप ने दोनों दुकानदारों को 26000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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दस किलो घटिया मिठाई, गली सड़ी सब्जी की नष्ट
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को जनसाली मोहल्ला में दबिश देकर गली सड़ी सब्जियों को फेंकवाया। इसके अलावा हलवाई की दुकानों में रखी घटिया मिठाई को भी नष्ट करवाया। स्वास्थ्य टीम ने दस किलो घटिया मिठाई और पचास किलो सब्जी को नष्ट किया।
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सैंपल फेल होने पर लगाया जुर्माना : महेश कश्यप
जिला खाद्य सुरक्षा नामित अधिकारी महेश कश्यप ने बताया कि मिर्च व सॉस के सैंपल फेेल हुए थे। दोनों दुकानदारों को 26000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा जनसाली मोहल्ला में घटिया मिठाई और गड़ी सली सब्जियों को भी फेंकवाया गया।
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