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चरस तस्कर को दस वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना

Wed, 05 May 2021 06:58 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 05 May 2021 06:58 PM IST
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10 years jail to Charas Taskar
चंबा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चुनी लाल पुत्र रूमी लाल निवासी गांव आयल तहसील चुराह को चरस तस्करी के जुर्म में बुधवार को दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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मामले की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने बताया कि 19 नवंबर 2017 को पुलिस दल ने दारूनाला नामक जगह के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान शाम करीब सात बजे एक व्यक्ति सुरंगानी की ओर से पैदल जा रहा था। जब उसने अपने सामने पुलिस को देखा तो वह घबरा गया और पीछे की ओर भागने लगा। उसके पास एक पिट्ठू बैग भी था। पुलिस ने शक के आधार पर उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे धर दबोचा।
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पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम चुनी लाल बताया। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें एक लिफाफा बरामद हुआ। लिफाफे को खोलने पर उसमें से एक किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी चुनी लाल के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के बाद मामले का चालान बनाकर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। माननीय अदालत ने बुधवार को चुनी लाल को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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