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सुबह पांच बजे से उठाना होगा डगसेच में दुर्घटनाग्रस्त वाहन
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बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने 25 जुलाई को सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच डगसेच में दुर्घटनाग्रस्त वाहन को उठाने की अनुमति दी है। उन्होंने यह अनुमति मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि इस समयावधि के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी।
इस दौरान यातायात की आवाजाही के लिए राजघाटी से नेरी होते हुए जुखाला सड़क वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग रहेगा। संबंधित पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान यातायात जाम न लगे और आपातकालीन ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी की सुचारू आवाजाही चलती रहे। यदि इस कार्य को करने में अनुमति अवधि से अधिक समय लिया जाता है तो गाड़ी के मालिक को अतिरिक्त जुर्माना देय करना होगा। बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को जिले के सभी सीमेंट कारखानों और ट्रक यूनियनों के साथ-साथ आसपास के जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्य करना होगा। ताकि उपरोक्त निषेध अवधि के दौरान यातायात की आवाजाही बनी रहे।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान भीड़भाड़ से बचने और अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रकों के साथ अन्य वाहनों की आवाजाही के लिए दाड़लाघाट और ब्रह्मपुखर चैक जंक्शन और निश्चित स्थान पर रोकना सुनिश्चित करें।
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इस दौरान यातायात की आवाजाही के लिए राजघाटी से नेरी होते हुए जुखाला सड़क वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग रहेगा। संबंधित पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान यातायात जाम न लगे और आपातकालीन ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी की सुचारू आवाजाही चलती रहे। यदि इस कार्य को करने में अनुमति अवधि से अधिक समय लिया जाता है तो गाड़ी के मालिक को अतिरिक्त जुर्माना देय करना होगा। बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को जिले के सभी सीमेंट कारखानों और ट्रक यूनियनों के साथ-साथ आसपास के जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्य करना होगा। ताकि उपरोक्त निषेध अवधि के दौरान यातायात की आवाजाही बनी रहे।
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उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान भीड़भाड़ से बचने और अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रकों के साथ अन्य वाहनों की आवाजाही के लिए दाड़लाघाट और ब्रह्मपुखर चैक जंक्शन और निश्चित स्थान पर रोकना सुनिश्चित करें।
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