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Bilaspur News: चरस के साथ पकड़े व्यक्तियों को दो साल का कारावास

Wed, 31 Jan 2024 12:45 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jan 2024 12:45 AM IST
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Two years imprisonment to persons caught with charas
झंडूता (बिलासपुर)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झंडूता रोजी दहिया की अदालत ने मंगलवार को चरस के साथ पकड़े गए दो व्यक्तियों को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जानकारी के अनुसार 1 मार्च 2017 को पुलिस थाना तलाई की टीम ने तलाई चौक पर एक गाड़ी को रोका। उसमें चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी बैठा था। पुलिस ने शक पर तलाशी ली तो गियरबॉक्स के पास एक पॉलीथिन लिफाफे में 44 ग्राम चरस मिली। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी चालक परमजीत सिंह और उसके साथी कुलदीप सिंह निवासी लुधियाना पंजाब के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया। सहायक जिला न्यायवादी झंडूता संजय चौहान ने बताया कि गवाहों के आधार पर दोनों दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना और दो-दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
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